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कठुआ रेप-मर्डर केस: 6 आरोपी दोषी करार, 3 को उम्र कैद और 3 को पांच-पांच साल की सजा

इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. पंद्रह पृष्ठों के आरोपपत्र के अनुसार, पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले में एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया और उससे दुष्कर्म किया गया. उसे जान से मारने से पहले चार दिन तक बेहोश कर रखा गया था.

कठुआ रेप-मर्डर केस: 6 आरोपी दोषी करार, 3 को उम्र कैद और 3 को पांच-पांच साल की सजा
कठुआ मामला (Photo Credit-PTI)

पंजाब के पठानकोट की एक विशेष अदालत ( Pathankot court) ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ (Kathua rape) में आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सोमवार को सात में से छह को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मास्टरमाइंड सांझी राम को दोषी करार दिया है। इनके अलावा दीपक खजूरिया, प्रवेश, तिलक राज, सुरेंद्र और आनंद दत्ता को भी दोषी करार दिया गया है. जबकि विशाल नाम के एक आरोपी को रिहा कर दिया गया है. एक साल पहले यहां की एक अदालत में मुकदमा शुरू हुआ था. मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई तीन जून को पूरी हुई थी.

इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. पंद्रह पृष्ठों के आरोपपत्र के अनुसार, पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले में एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया और उससे दुष्कर्म किया गया. उसे जान से मारने से पहले चार दिन तक बेहोश कर रखा गया था.

6 आरोपियों को मिली ये सजा

1. ग्राम प्रधान सांजी राम (मुख्य आरोपी) -  उम्र कैद 

2. स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया, - उम्र कैद

3. रसाना गांव परवेश दोषी-  उम्र कैद 

4. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज - 5 साल की सजा 

5. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता- 5 साल की सजा

6. पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार - 5 साल की सजा 

जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला एवं सत्र अदालत ने पिछले साल जून के पहले सप्ताह में इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू की थी. सुप्रीम ने इस मामले की सुनवाई जम्मू कश्मीर से बाहर किए जाने का आदेश दिया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 10, 2019 04:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).