Kashmiri Pandits: सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों के पलायन को याद तो किया, समुदाय को न्याय नहीं मिल पा रहा
Supreme Court | PTI

नई दिल्ली, 16 दिसंबर : घाटी से जबरन पलायन के संबंध में विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों और व्यक्तियों की विभिन्न याचिकाओं को बार-बार खारिज करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उनकी दुर्दशा का जिक्र किया. हालांकि, यह उल्लेख उस समुदाय को न्याय देने में कम है, जो पिछले 34 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है. यह समुदाय, जो घाटी में अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी नेटवर्क का पहला निशाना बना. भारत समर्थक के रूप में देखे जाने वाले अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के लिए भी निशाना बनाया गया. सैकड़ों लोग मारे गए, अपहरण किए गए, कई कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार किया गया. समुदाय के कई मंदिरों को जला दिया गया और अपवित्र कर दिया गया, उनकी संपत्तियों को लूट लिया गया, कई ज़मीनों और घरों पर कब्ज़ा कर लिया गया.

दोस्त दुश्मन बन गए और कई पड़ोसी अपने अल्पसंख्यक पड़ोसियों पर हमलों में आतंकवादियों का मार्गदर्शन करने वाले मुखबिर बन गए. राजनीतिक एवं प्रशासनिक समर्थन अस्तित्वहीन हो गया था. फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार अल्पसंख्यकों, विशेषकर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करने में विफल रही. अंततः, समुदाय को अपने घर और चूल्हा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, पहला सामूहिक प्रवास 19 जनवरी से 20 जनवरी, 1990 की मध्यरात्रि में हुआ. समुदाय के सात लाख से अधिक सदस्य अचानक अपने ही देश में शरणार्थी बन गए और जम्मू, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में तंबू और दयनीय स्थिति में रहने के लिए मजबूर हो गए. यह भी पढ़ें : Lok Sabha Security Breach: ‘बेरोजगारी और महंगाई के कारण संसद की सुरक्षा में हुई चूक’, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला

उनकी दुर्दशा यहीं ख़त्म नहीं हुई. उनके खिलाफ होने वाले अपराधों की एफआईआर मुश्किल से ही दर्ज की जाती थी. उनकी छोड़ी गई कई संपत्तियों को लूट लिया गया और हड़प लिया गया. समुदाय के नेता पिछले तीन दशकों से अपराधों और पलायन की जांच के लिए जांच आयोग या एसआईटी की मांग कर रहे हैं. लेकिन, केंद्र या राज्य में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था ने कोई ध्यान नहीं दिया. कुछ खैरातों को छोड़कर, समुदाय को अपने हाल पर छोड़ दिया गया. अनुच्छेद 370 पर 11 दिसंबर के फैसले में बड़े पैमाने पर पलायन का जिक्र है. "कश्मीरी पंडित समुदाय का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, उनके जीवन और संपत्ति को खतरा हुआ, जिससे कश्मीर के सांस्कृतिक लोकाचार में बदलाव आया. इस मुद्दे पर तीन दशकों के बावजूद कोई बदलाव नहीं हुआ है.''

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने अपने फैसले में शीर्षक, 1989-1990 के बाद : एक और परेशान समय, के तहत कहा, "भगवान और प्रकृति कश्मीर घाटी के प्रति बहुत दयालु रहे हैं. दुर्भाग्य से, मानव प्रजाति इतनी विचारशील नहीं रही है. 1980 के दशक में कुछ कठिन समय की परिणति 1987 के चुनावों में हुई, जिसमें आरोप-प्रत्यारोप दिखे. सीमा पार से कट्टरवाद को बढ़ावा मिला. 1971 में बांग्लादेश का निर्माण भुलाया नहीं जा सका." "बेरोजगार और निराश युवाओं को मिलिशिया के रूप में प्रशिक्षित किया गया और अराजकता पैदा करने के लिए कश्मीर में वापस भेजा गया. यह उन लोगों के लिए बड़ा बदलाव था, जो आस्था के बावजूद शांति और सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे. कश्मीरी शैववाद और इस्लामी सूफीवाद पर ऐसी उग्रवादी प्रवृत्तियों ने कब्ज़ा कर लिया."

वह अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यकों के सह-अस्तित्व पर आतंकवाद के प्रभाव के बारे में भी लिखते हैं. "मुख्य बात यह है कि आज की 35 वर्ष या उससे कम उम्र की पीढ़ी ने विभिन्न समुदायों के सांस्कृतिक परिवेश को नहीं देखा, जिसने कश्मीर में समाज का आधार बनाया है." अपने फैसले के उपसंहार में, न्यायमूर्ति कौल कहते हैं, "…जमीनी स्तर पर एक परेशान स्थिति थी, जिसका स्पष्ट रूप से समाधान नहीं किया गया था. इसकी परिणति 1989-90 में राज्य की आबादी के एक हिस्से के प्रवासन के रूप में हुई. यह कुछ ऐसा है, जिसे हमारे देश को उन लोगों के लिए बिना किसी निवारण के जीना पड़ा है, जिन्हें अपना घर-चूल्हा छोड़ना पड़ा था. यह कोई स्वैच्छिक प्रवास नहीं था."

हालांकि, शीर्ष अदालत का कहना है कि पलायन करने के लिए मजबूर लोगों के लिए कोई समाधान नहीं किया गया है, लेकिन, वह साजिश और इसमें शामिल चेहरों को उजागर करने के लिए किसी जांच का आदेश नहीं देती है और न ही सरकार से उनके घाटी में पुनर्वास पर कोई सार्थक निर्णय लेने के लिए कहती है. सुप्रीम कोर्ट ने घाटी में समुदायों के बीच सांस्कृतिक माहौल बहाल करने पर जोर दिया और एक सत्य और सुलह आयोग की स्थापना का सुझाव दिया. "आगे बढ़ने के लिए, घावों को भरने की ज़रूरत है. जो बात दांव पर है, वह केवल अन्याय की पुनरावृत्ति को रोकना नहीं है, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने को उस रूप में बहाल करने का बोझ है, जिस पर यह ऐतिहासिक रूप से आधारित है - सह-अस्तित्व, सहिष्णुता और पारस्परिक सम्मान.''

जबकि, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सत्य और सुलह आयोग जम्मू-कश्मीर में लोगों की मदद कर सकता है, कश्मीरी पंडितों को लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है. समुदाय को लगता है कि उन्हें घाटी से उखाड़ दिया गया है. उनकी वापसी के बारे में केवल बात की जा रही है, क्योंकि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है. समुदाय के नेताओं का कहना है कि उनके सैकड़ों सदस्य मारे गए, एफआईआर बिल्कुल नहीं है, जो मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें कोई आंदोलन नहीं हुआ है. वे यह भी चाहते हैं कि उनकी जो संपत्ति हड़प ली गई है, उसे मुक्त कराया जाए.

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समुदाय ने स्वागत किया है. लेकिन, घाटी में आतंकवाद के दौरान कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की जांच के लिए आयोग की उनकी मांग वास्तविक है, जिसके कारण समुदाय के पांच लाख से अधिक सदस्यों और अन्य अल्पसंख्यकों का पलायन हुआ. अब तक कोई जांच या जांच आयोग शुरू नहीं किया गया है. समुदाय का कहना है कि यह अन्याय है और वे पहले इसका निवारण चाहते हैं. यहीं पर लगातार सरकारें और अन्य संवैधानिक निकाय विफल रहे हैं.