कर्नाटक ने ओमिक्रॉन से ठीक हुए व्यक्तियों के लिए डिस्चार्ज को लेकर दिशानिर्देश जारी किए
कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयुक्तालय ने अस्पतालों से ओमिक्रॉन वैरिएंट से ठीक हुए लोगों के लिए डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की है और चेतावनी दी है कि डिस्चार्ज प्रोटोकॉल को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.
बेंगलुरू, 11 दिसम्बर : कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयुक्तालय ने अस्पतालों से ओमिक्रॉन वैरिएंट से ठीक हुए लोगों के लिए डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की है और चेतावनी दी है कि डिस्चार्ज प्रोटोकॉल को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. हल्के, मध्यम और गंभीर मामलों के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अगर मरीज को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के लगातार चार दिनों तक डिस्चार्ज और सेचुरेशन 95 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखने से पहले बुखार और कोई लक्षण नहीं पाया जाता है, तो लक्षणों की शुरूआत के 10 दिनों के बाद मरीज को छुट्टी दी जा सकती है. यह भी पढ़ें : Maharashtra: मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार व्यक्ति की जेल में मौत
मरीजों को पूरी तरह से क्लिनीकल रिकवरी के तीन दिन के बाद 24 घंटे में 2 नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा. यदि रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो 48 घंटे के बाद टेस्ट दोहराया जाएगा. डिस्चार्ज के समय, रोगियों को सलाह दी जाएगी कि वे खुद को घर पर ही क्वारंटीन करें और अगले सात दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करें. उनकी निगरानी एक जिला निगरानी अधिकारी द्वारा की जानी है.