कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी लिंगायत संत को चेक पर हस्ताक्षर करने की दी अनुमति
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बलात्कार के आरोपी लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है.
बेंगलुरु, 30 सितम्बर : कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बलात्कार के आरोपी लिंगायत संत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू को चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है. न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश इसलिए पारित किया, क्योंकि आरोपी संत की गिरफ्तारी के बाद से ही हजारों मठ कर्मचारियों को वेतन मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसने पहले आरोपी संत को चेक पर अपने हस्ताक्षर देने की अनुमति देने के अनुरोध को खारिज कर दिया था. चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने के लिए पीठ के समक्ष याचिका दायर की गई थी.
पीठ ने आरोपी संत को 3, 6 और 10 अक्टूबर को अपने चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है. हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को जिला आयुक्त से अनुमति लेनी होगी. इसमें कहा गया है कि हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के दौरान जांच अधिकारी और जेल अधीक्षक को उपस्थित रहना होगा और जांच अदालत को चेक की फोटो कॉपी जमा करनी होगी. यह भी पढ़ें : National Games 2022: गुजरात में राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद मीराबाई चानू ट्विटर पर जाहिर की ख़ुशी, देखें तस्वीर
यह रेखांकित करते हुए कि अदालत का आदेश केवल अक्टूबर के लिए लागू है, पीठ ने वकील को निर्देश दिया कि वह किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के ट्रांसफर की व्यवस्था करे और इस संबंध में स्थानीय अदालत में एक याचिका प्रस्तुत करे. पीठ ने कहा कि अदालत कानून के प्रावधानों के अनुसार याचिका और आदेश पर विचार कर सकती है. याचिका के अनुसार, शरणारू मठ के एकमात्र ट्रस्टी हैं. उन्हें कर्मचारियों का वेतन जारी करने के लिए 200 चेक पर हस्ताक्षर करने होंगे.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 30, 2022 05:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

