Rajat Sharma vs Congress: दिल्ली हाई कोर्ट से पत्रकार रजत शर्मा को मिली राहत, कांग्रेस नेताओं को ट्वीट हटाने का आदेश

कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को उनके ट्वीट हटाने का निर्देश दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि रजत शर्मा ने अपने कार्यक्रम में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार रजत शर्मा को उनकी मानहानि के मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है. कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को उनके ट्वीट हटाने का निर्देश दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि रजत शर्मा ने अपने कार्यक्रम में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया.

जर्नालिस्ट रजत शर्मा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया. यह विवाद तब पैदा हुआ जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने शर्मा पर 2024 के लोकसभा चुनावों की मतगणना के दिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया.

राजत शर्मा ने इन नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए आरोप राजत शर्मा की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यह उनके कार्यक्रम और मीडिया संगठन के लिए नुकसानदायक हो सकता है. यह फैसला मीडिया और राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप के बढ़ते ट्रेंड पर एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है. यह फैसला मीडिया के कार्य और जनता के सामने जवाबदेही के महत्व को दिखाता है.

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