गृह मंत्रालय के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार का दुकानों को खोलने को लेकर आदेश, जानें क्या खुला है और क्या रहेगा बंद

गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने दुकानों को खोलने को लेकर नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में वे दुकानें जो किसी बड़े मार्केट में नहीं उसे चालू किया जा सकता है. वहीं जो दुकाने किसी बड़े मॉल में हैं उन्हें चालू करने को लेकर इजाजत नहीं दी गई है.

दुकानदार| (Photo Credits: ANI)

श्रीनगर:  कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते देश में पिछले 24 मार्च से लॉकडाउन है. इस बीच लोगों को खाने पीने की चीजों को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों की परेशानियों को देखते हुए शुक्रवार रात गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) की तरफ से एक आदेश जारी किया गया. जिस आदेश में  देश में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने को लेकर आदेश जारी किया गया. गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर सरकार (Jammu-kashmir Govt) की तरफ से ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुछ प्रमुख इलाकों में दुकानों को चालू करने को लेकर शनिवार रात आदेश  जारी हुआ है.

गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने दुकानों को खोलने को लेकर नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में वे दुकानें जो किसी बड़े मार्केट में नहीं उसे चालू किया जा सकता है. वहीं जो दुकाने किसी बड़े मॉल में हैं उन्हें चालू करने को लेकर इजाजत नहीं दी गई है. वहीं सरकार के इस आदेश के बाद करीब एक महीने से बंद दुकानों चालू होने से लोगों के लिए ख़ुशी की बात हैं. क्योंकि दुकानों को बंद रहने से लोगों को खासकर खाने पीने की चीजों को लेकर काफी दिक्कत आ रही थी. यह भी पढ़े: Coronavirus Lockdown Relaxed: गृह मंत्रालय ने दुकानों को दी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति, शराब की दुकानों से लेकर नाई तक जानें क्या खुला है और क्या रहेगा बंद

ये सभी दुकानें खुली रहेंगी

किराने की दुकान, दूध की दुकान, आवश्यक सेवाओं की दुकानें

कोरोना के हॉटस्पॉट इलाके में जो कमर्शियल दुकाने नहीं हैं

कमर्शियल दुकाने जो मार्केट इलाके में नहीं है

जो शॉपिंग मॉल्स में दुकानें नहीं हैं

मेडिकल स्टोर्स

ये सभी रहेंगे बंद:

जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क.

खेल परिसर, थिएटर, बार,

सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, बैठने की सुविधा वाले भोजनालय.

नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर.

मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, असेंबली हॉल और पूजा स्थल.

जम्मू-कश्मीर सरकार का नोटिफिकेशन: 

बता दें कि देश में कोरोना वायरस को लेकर 24 मार्च से लॉकडाउन घोषित है. जो 14 मार्च अप्रैल को खत्म होने वाला था. लेकिन कोरोना वायरस के मामले कम होता ना देख सरकार की तरफ से लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. ताकि इस महामारी को रोका जा सके. हालांकि देश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद भी कोरोना वायरस के मामले कम नहीं हो रहे हैं.

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