Delhi Chhath Puja Row: 'यह आपके लिए बहुत हानिकारक है', दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत देने से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गीता कॉलोनी स्थित यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने नदी में अत्यधिक प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इस पर चिंता व्यक्त की.

Photo- ANI | Delhi High court

Delhi Chhath Puja Row: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गीता कॉलोनी स्थित यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने नदी में अत्यधिक प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इस पर चिंता व्यक्त की. मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, "यह आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. नदी में इतना प्रदूषण है कि अगर आप इसमें डुबकी लगाते हैं तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है. हम इसे अनुमति नहीं दे सकते. नदी खुद बेहद प्रदूषित है."

दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय में छठ पूजा को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें यमुना नदी के किनारे पूजा करने पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत देने से किया इनकार

हालांकि, अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यमुना नदी के किनारे पूजा करने की जगह अन्य घाटों और निर्धारित स्थानों पर पूजा की जा सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि यमुनानदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि ऐसा पानी में डुबकी लगाने से लोग बीमार हो सकते हैं.

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