Aadhaar आपके लिए जरूरी है या नहीं? जानिए सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार पर फैसला सुनाते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध तो माना, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि इसे हर किसी से लिंक करना जरूरी नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट और आधार कार्ड (Photo Credit-PTI)

नई दिल्ली: आधार को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत (Supreme Court) ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि आखिर आपको अपना आधार (Aadhaar) कहां शेयर यानी लिंक करना है और कहां नहीं करना है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार पर फैसला सुनाते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध तो माना, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि इसे हर किसी से लिंक करना जरूरी नहीं है. शीर्ष अदालत के फैसले के बाद कई योजनाओं और सेवाओं में आधार की अनिवार्यता समाप्त हो गई है. हालांकि अदालत ने अब भी कई कामों के लिए इसकी अनिवार्यता को बरकरार रखा है.

-क्या है धारा-57 जिसे कोर्ट ने किया रद्द?

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने साफ कर दिया है कि प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकतीं. आधार ऐक्ट की धारा 57 को रद्द कर दिया है. इस प्रावधान के तहत मोबाइल कंपनी, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास वैधानिक सपोर्ट था जिससे वो पहचान के लिए आपका आधार कार्ड मांगते थे. यह भी पढ़े-Aadhaar Case: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, आधार सुरक्षित, स्कूलों में दाखिले के लिए जरूरी नहीं

-जानिए कहां जरूरी है आधार?

1-पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा.

2-आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार नंबर जरूरी होगा.

3-सरकार की लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होगा. यह भी पढ़े-आधार कार्ड पर खत्म होगा सस्पेंस, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला

-जानिए कहां जरूरी नहीं है आधार?

1- स्कूल में दाखिले के लिए आधार की जरूरत नहीं.

2- यूजीसी, नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं.

3- बैंक खाता खोलने के लिए आधार जरूरी नहीं .

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