मुंबई: अगर आपके पास भी फटे-गले नोट हैं तो अब टेंशन लेने की जरुरत नहीं है. ऐसा अक्सर होता है जब बारिश के मौसम में हमारे जेब में रखे नोट भीगने की वजह से ख़राब हो जाते है और उसे लेने से हर कोई मना कर देता है. जिससे हम चाहकर भी उस नोट का उपयोग नहीं कर पाते. अब ऐसे नोटों को बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्देश जारी किया है. जिससे आप बिना कोई झंझट में पड़े बड़े आराम से इस तरह के फटे-गले नोट चला सकेंगे.
केंद्रीय बैंक ने अपने अधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा कि जो नोट पानी, पसीने या रंग लगने से गंदे हो गए हैं तो उनसे आप हाउस टैक्स, बिजली बिल, सीवर टैक्स और वाटर टैक्स आदि जमा कर सकते हैं. आरबीआई ने ये भी कहा है कि इन नोटों को किसी भी बैंक के काउंटरों पर जमा किया जा सकता है. इसके अलावा फटे नोट भी बैंक में जमा किए जा सकते हैं.
गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे नोट जो जिनके दो टुकड़े हो गए हों लेकिन उनमें कोई जरूरी फीचर गायब न हुआ हो उन्हें भी बदला जा सकेगा. इन नोटों को दोबारा जनता को जारी नहीं किया जाए और इन्हें नष्ट करने के लिए भेजा जाए.
इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कहा कि नारे या राजनीतिक प्रकृति के संदेश लिखे हुए नोट को बदला नहीं जाएगा. साथ ही अगर कोई नोट को जानबूझ कर काटा गया हो तो भी नहीं स्वीकार्य किया जाएगा. रिजर्व बैंक आफ इंडिया के (नोट रिफंड) नियम 2009 के तहत अगर कोई व्यक्ति ज्यादा क्षतिग्रस्त नोट बदलने के लिए लाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाएगी.