PM जन आरोग्य योजना: 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज, जानें जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आवेदन का तरीका
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना (AB-PMJAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख का मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है. इस योजना में किसी भी तरह की आय सीमा नहीं रखी गई है. जानिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया
PM Jan Arogya Yojana: केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) का विस्तार करते हुए देश के सभी बुजुर्गों के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है. अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) प्रदान किया जा रहा है. इस विस्तारित योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अमीर-गरीब का कोई भेद नहीं है और बिना किसी आय सीमा (Income Limit) के सभी बुजुर्ग इसके पात्र माने गए हैं. इसके तहत पात्र बुजुर्गों को 'आयुष्मान वय वंदना कार्ड' जारी किया जाता है. अगर आप भी अपने घर के बुजुर्गों का यह कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो इसकी आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों को जानना आवश्यक है.
70+ आयुष्मान योजना की प्रमुख विशेषताएं
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कोई आय सीमा नहीं: देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक है, वह इस योजना का लाभ उठा सकता है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो.
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विशेष टॉप-अप कवर: यदि कोई परिवार पहले से ही आयुष्मान योजना के तहत कवर है, तो उस परिवार के 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को अलग से ₹5 लाख का विशेष 'टॉप-अप' कवर मिलेगा. इस ₹5 लाख की राशि को परिवार के अन्य (70 वर्ष से कम उम्र के) सदस्य इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.
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स्वतंत्र कवर: जो बुजुर्ग परिवार पहले से आयुष्मान सूची में नहीं हैं, उन्हें भी स्वतंत्र रूप से ₹5 लाख का पारिवारिक कवर दिया जाएगा.
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पहले से मौजूद बीमारियां शामिल: बुजुर्गों की गंभीर बीमारियां (जैसे बीपी, शुगर, कैंसर, दिल की बीमारी) योजना के पहले ही दिन से कवर की जाती हैं.
आवेदन के लिए आवश्यक जरूरी दस्तावेज (Important Documents)
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा गया है और इसके लिए बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती. मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
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आधार कार्ड (Aadhaar Card): यह सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य दस्तावेज है. इसके जरिए ही बुजुर्ग की सही आयु (70 वर्ष या अधिक) और पहचान का सत्यापन किया जाता है.
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आधार से लिंक मोबाइल नंबर: ऑनलाइन ई-केवाईसी (e-KYC) के लिए आधार से जुड़ा चालू मोबाइल नंबर होना जरूरी है, जिस पर ओटीपी (OTP) आता है.
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राशन कार्ड या फैमिली आईडी: परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करने या पारिवारिक पहचान को सत्यापित करने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है.
(नोट: चूंकि यह योजना सभी आय वर्गों के लिए लागू है, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है.)
आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
वरिष्ठ नागरिक या उनके परिवार के सदस्य घर बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के जरिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
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पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के आधिकारिक लाभार्थी पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) पर जाएं या अपने फोन में 'Ayushman App' डाउनलोड करें.
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लॉगिन करें: होमपेज पर 'Beneficiary' (लाभार्थी) विकल्प को चुनें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त ओटीपी (OTP) तथा कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करें.
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बुजुर्ग का विवरण ढूंढें: अपने राज्य, जिला और योजना (PMJAY) का चयन करें. इसके बाद 'Search By' में 'Aadhaar Number' चुनकर बुजुर्ग का आधार नंबर दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें.
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ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया: यदि नाम सूची में दिखाई देता है या नए नामांकन के लिए 'Fresh Enrollment of 70+' का विकल्प मिलता है, तो उस पर क्लिक करें. इसके बाद 'Aadhaar OTP' विकल्प को चुनकर सत्यापन करें.
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लाइव फोटो कैप्चर: ई-केवाईसी के दौरान आवेदक को अपने मोबाइल के कैमरे से बुजुर्ग की एक लाइव फोटो खींचनी होती है, जो उनके आधार के रिकॉर्ड से मैच होनी चाहिए.
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कार्ड डाउनलोड: सभी विवरण और अतिरिक्त जानकारी (जैसे मोबाइल नंबर, पता) भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें. विवरण सही पाए जाने पर सिस्टम तुरंत कार्ड को मंजूरी दे देता है, जिसे आप 'Download Card' विकल्प से प्रिंट कर सकते हैं.
ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी मौजूद
जो लोग ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, वे अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC - Common Service Centre) पर जा सकते हैं. इसके अलावा योजना से संबद्ध किसी भी सरकारी या बड़े निजी अस्पताल में स्थापित 'आयुष्मान मित्र' काउंटर पर जाकर भी आधार कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक या ओटीपी वेरिफिकेशन कराकर अपना कार्ड मुफ्त में बनवा सकते हैं. किसी भी प्रकार की पूछताछ या सहायता के लिए सरकार के आधिकारिक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 या 1800-111-565 पर संपर्क किया जा सकता है.