Aadhaar-PAN Link Deadline: आज है आखिरी दिन, ऐसे करें आधार-पैन को लिंक, नहीं तो भरना पड़ेगा हजार रुपये जुर्माना
वित्त वर्ष 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) का आज अंतिम दिन है, और आज ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का आखिरी मौका भी. आज के बाद इसी काम को पूरा करने के लिए आपको जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा. साथ ही आपको आर्थिक तौर पर भी कई नुकसान उठाने पड़ सकते है.
PAN-Aadhaar Linking Process: वित्त वर्ष 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) का आज अंतिम दिन है, और आज ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का आखिरी मौका भी. आज के बाद इसी काम को पूरा करने के लिए आपको जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा. साथ ही आपको आर्थिक तौर पर भी कई नुकसान उठाने पड़ सकते है. Aadhaar-PAN Details Mismatch: क्या आपके आधार और पैन में नाम और जन्म तारीख अलग-अलग है? ऐसे करवाएं सही
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने तय किया है कि यदि आप पैन-आधार लिंक करने की इस समय सीमा (31 मार्च) से चूक जाते हैं, तो आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. लेकिन तीन महीने के बाद यानी 30 जून 2022 तक आप पैन-आधार को लिंक करने की प्रक्रिया को पूरा नहीं करते है तो यह जुर्माना दोगुना यानी एक हजार रुपये हो जाएगा.
इतना ही नहीं, आपका पैन कार्ड भी अमान्य हो जाएगा, जिस वजह से आपका लेनदेन अटकने से आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में असमर्थ हो जाएगा. इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अवैध है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत क़ानूनी शिकंजे में भी फंस सकता है. इसमें व्यक्ति को दंड के रूप में दस हजार रुपये तक का भुगतान करना होगा. इसलिए सलाह दी जाती है कि बेवजह की परेशानियों से बचने के लिए आज ही अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कारवां लें.
ऐसे करें आधार से पैन कार्ड लिंक
- पैन-आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- इसके बाद आपको पेज पर बाईं तरफ क्विक लिंक्स में 'लिंक आधार' ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.
- नया पेज खुलने पर अपने पैन और आधार से जुड़ी जानकारियां यहां भरें.
- इसके बाद आपको रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा.
- ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
बिना इंटरनेट आधार को पैन से करवाएं लिंक-
आप मोबाइल से एसएमएस के जरिए भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करा सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले अपना मैसेजिंग ऐप खोलें और UIDPAN स्पेस 12 अंक का आधार कार्ड नंबर स्पेस अपना पैन नंबर डालें.
अब इसे 567678 या 56161 पर भेजें. उदाहरण के लिए, यदि आपका आधार नंबर 142324325347 है और आपका पैन ABCD1834P है. इसे UIDPAN 142324325347 ABCDH1834P टाइप करें और 567678 या 56161 पर भेजें. एक बार फिर ध्यान दें, हर हाल में आज अपना आधार और पैन लिंक करें.