Online PF Withdrawal Process: बिना दफ्तरों के चक्कर काटे ऑनलाइन निकाले अपनी पीएफ राशि, फॉलो करें ये आसन स्टेप्स
देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ने के साथ ही लोगों के सामने आर्थिक संकट भी उत्पन्न हुए. इस संकट की घड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आम लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ. ईपीएफओ ने भी कोरोना काल में मिशन मोड में काम जारी रखा.
नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर बढ़ने के साथ ही लोगों के सामने आर्थिक संकट भी उत्पन्न हुए. इस संकट की घड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आम लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ. ईपीएफओ (Employees' Provident Fund Organisation) ने भी कोरोना काल में मिशन मोड में काम जारी रखा. मार्च से अगस्त तक कुल 39,000 करोड़ रुपये से अधिक की ईपीएफ निकासी हुई है. कोरोना की चुनौती के बावजूद खाताधारकों के केवाईसी अपडेशन के काम पर भी ईपीएफओ ने असर नहीं पड़ने दिया. EPFO ने वित्त वर्ष 2019-20 में 8.5% ब्याज का आंशिक भुगतान करने का फैसला किया
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन हो रहा है. कम से कम संपर्क के साथ डिजिटल मोड में सभी क्षेत्रीय कार्यालय काम कर खाताधारकों की सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं. ईपीएफओ के मुताबिक ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच का विस्तार करने के लिए ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी) डेटा को लगातार अपडेट कर रहा है. दरअसल, केवाईसी अपडेट होने और उसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को जोड़कर खाताधारकों का सत्यापन होता है. जिससे आसानी से खाताधारक डिजिटल तरीके से ईपीएफओ की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.
ऐसे ऑनलाइन निकाले अपनी पीएफ राशि (Withdraw Money From PF Account Online)-
स्टेप 1: निकासी (Withdrawal) के लिए सबसे पहले सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर जाएँ- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
स्टेप 2: अपने ईपीएफ़ खाते (EPF Account) में लॉग इन करने के लिए अपने यूएएन (UAN) और पासवर्ड का उपयोग करें.
स्टेप 3: लॉग इन करने के बाद 'Online Services' टैब पर क्लिक करें और क्लेम करने के लिए 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक करें.
स्टेप 4: अब एक नया टैब खुल जाएगा, जहां आपको यूएएन के साथ जुड़ा हुआ अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद सत्यापन (Verify) पर क्लिक करें.
स्टेप 5: बैंक विवरणों के सत्यापन के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा घोषित नियमों और शर्तों की पुष्टि करें.
स्टेप 6: अब 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करें.
स्टेप 7: ड्रॉप-डाउन मेनू से ईपीएफ खाते से पैसे निकासी का कारण चुनें. उदाहरण के लिए यदि आप एक नया घर खरीदने के लिए पीएफ से पैसे निकालने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो पहले सुनिश्चित करें कि आपके ईपीएफ सदस्यता के पांच साल अन्य नियमों और शर्तों के साथ पूरे हो गए हैं. जबकि यदि आप नौकरी जाने के बाद पैसे निकालना चाहते है, तो सुनिश्चित करें कि दावा करने से पहले आपके कंपनी छोड़ने की तारीख EPFO रिकॉर्ड में अपडेट की गई है.
स्टेप 8: पैसे निकासी का कारण चुनने के बाद अपना पूरा पता दर्ज करें. इसके अलावा दावा राशि यानि पीएफ का कितना पैसा निकालना चाहते है भरें.
स्टेप 9: अब आगे EPFO द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चेक / पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें और ‘Terms and Conditions’ विकल्प पर चयन करें.
स्टेप 10: अब 'Get Aadhaar OTP' विकल्प पर क्लिक करें.
स्टेप 11: अब आपको आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा. इसे बॉक्स में दर्ज करें. अंत में ओटीपी दर्ज करने के बाद आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा.
केंद्र सरकार ने बताया कि कर्मचारियों ने इस साल 25 मार्च से 31 मार्च के बीच ईपीएफ अकाउंट्स से 39,402.94 करोड़ रुपए निकाले गए हैं. सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से कुल 7,837 करोड़ रुपए निकाले गए है. दरअसल लॉकडाउन के चलते उद्योग-धंधे चौपट होने और नौकरी जाने के कारण लोगों के पास पीएफ ही आखिरी सहारा रह गया था.