नई दिल्ली: सरकार ने एटीएम (ATM) से पैसा निकालने वालों को बड़ी राहत दी है. इसी कड़ी में आपको बताना चाहते है कि एटीएम से पैसा निकालने वालों को अब टैक्स नहीं देना होगा. क्योंकि एटीएम से पैसा निकालने को जीएसटी (GST) के दायरे में नहीं रखा गया है. दूसरी तरफ चेक बुक इंश्योरेंस जैसी सेवाओं को भी जीएसटी (GST) में नहीं रखा गया है. हालांकि लेकिन क्रेडिट कार्ड से बकाया भुगतान पर लगने वाले लेट चार्ज और एनआरआई पर बीमा पॉलिसी खरीदने पर जीएसटी जरूर लगेगा. इससे पहले पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी कार की तरह हो गई है जिसकी तीन टायरें पंक्चर हैं. पूर्व वित्तमंत्री ने पेट्रोल-डीजल सहित अन्य चीजों की बढ़ती कीमतों पर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया.
वही राजस्व विभाग ने बैंकिंग , बीमा और शेयर ब्रोकर सेवाओं पर जीएसटी लागू होने के संबंध में ‘ बार-बार उठने वाले प्रश्नों का निवारण (एफएक्यू)’ जारी कर इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है. विभाग ने कहा कि प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदों से जुड़े लेन - देन को भी जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है.
गौरतलब है कि बैंकों को उनके ग्राहको से सर्विस टैक्स नोटिस मिलने पर पिछले महीने वित्त विभाग ने रेवेन्यू विभाग से एटीएम ट्रांजेक्शन को जीएसटी से बाहर करने की मांग की थी.