वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो डोंट वरी, चंद मिनट में ऐसे कर लीजिए डाउनलोड

निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस दौरान आप भी अपने मताधिकार का जरुर इस्तेमाल करें.

वोटर आईडी कार्ड (Photo Credits: Twitter)

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग (Election Commissions) ने गुरुवार को होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) के पहले चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस दौरान आप भी अपने मताधिकार का जरुर इस्तेमाल करें. अगर आपके पास वोटर आईडी (Voter ID) कार्ड नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं हैं क्योंकि चुनाव आयोग ऐसी सुविधा दी हुई है जिसके जरिए आप आसानी से अपना वोटर आईडी कार्ड दुबारा हासिल कर सकते है.

वोटर आईडी कार्ड किसी भी कारण से आपके पास मौजूद नही होने की स्थिति में ऑनलाइन सभी जानकारी पा सकते है. गौरतलब हो कि डॉउनलोड किया हुआ वोटर आईडी पहचान पत्र के तौर पर मान्य नहीं होगा. इसलिए वोट डालने जाने से पहले अपने साथ आधार कार्ड या अन्य कोई दूसरा पहचान पत्र जरुर लेकर जाएं.

विवरण द्वारा खोज-

यहां क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा.

इस पर आप नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, राज्य, लिंग, जिला, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आदि डिटेल्स भरें.

डिटेल्स भरने के बाद खोजें पर क्लिक करें.

इसके बाद आपके सामने सभी जानकारियां खुल जाएगी.

सर्च होने के बाद यहां पर आपको कई परिणाम दिखाई पड़ेंगे जिसमें से आप अपना चुनकर व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें.

अब आपकी सारी डिटेल्स नई टैब में खुलकर आपके सामने आ जाएंगी. यहां पर नीचे आपकों प्रिंट ऑप्शन दिखाई देगा जहां से आप अपना वोटर आईडी डिटेल्स पीडीएफ फॉर्मेट में डॉउनलोड कर सकते है.

EPIC द्वारा खोज-

पेज में आपको अपनी मतदाता पहचान पत्र क्रमांक संख्या (EPIC), राज्य तथा बॉक्स में दिख रहा Captcha Code भरना होगा.

जानकारियां भरने के बाद खोजें लिंक पर क्लिक करें.

अब आपके सामने आपके पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा. इसके बाद व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते ही सभी जानकारियां आपके सामने होंगी.

इस नए टैब के नीचे मतदाता सूचना प्रिंट ऑप्शन होगा. जहां पर क्लिक करके आप आपकी वोटर आईडी डिटेल्स पीडीएफ फॉर्मेट में डॉउनलोड कर सकते है और प्रिंटआउट ले सकते है.

आपको बता दें कि फोटो मतदाता पर्ची वोट डालने के लिए मान्य नहीं होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक फोटो मतदाता पर्ची किसी प्रकार का पहचान पत्र नहीं है. इस पर्ची को लेकर मतदाता वोट तभी दे पाएंगे जब उनके पास कोई अधिकृत पहचान पत्र होगा. आप पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड का फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर-आरजीआइ का स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जैसे 11 दस्तावेजों को दिखा सकते है.

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