नई दिल्ली, 30 दिसंबर. देश में कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) का प्रकोप पूरी तरह कम नहीं हुआ है. कोरोना के चलते आर्थिक मोर्चे पर काफी नुकसान झेलना पड़ा है. कोविड-19 ने हर सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है. इसी बीच केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Last Date Extended) फाइल करने की तारीख को लेकर बढ़ा फैसला किया है. बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार (Modi Govt) ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2020 से बढाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया है.
आईटी विभाग ने आज जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संकट के मद्देनजर वित्त साल 2019-2020 के लिए आईटी रिटर्न भरने की अंतिम डेट को बढाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया गया है. वैसे यह दूसरी बार है जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढाया गया है. इससे पहले आईटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2020 किया गया था. आयकर विभाग ने इससे पहले जानकारी देते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 28 दिसंबर तक 4.37 करोड़ आईटीआर दाखिल किये गए हैं. यह भी पढ़ें-Income Tax Return For AY 2020-21: इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए चाहिए ये आवश्यक डाक्यूमेंट्स, जानें अंतिम तिथि और अन्य डिटेल्स
इनकम टैक्स इंडिया का ट्वीट-
In view of the continued challenges faced by taxpayers in meeting statutory compliances due to outbreak of COVID-19, the Govt further extends the dates for various compliances. Press release on extension of time limits issued today: pic.twitter.com/lMew09HXMq
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2020
वहीं सीबीडीटी ने बताया कि 1 अप्रैल से लेकर 27 दिसंबर के दरम्यान 1,33 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1,56,624 करोड़ रुपए रिफंड के जरिए दिए गए हैं. यह अहम निर्णय सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 के तहत लिया गया है. इस फैसले से काफी लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा.