IT Return फाइल करने के लिए कल है आखिरी मौका, ऐसे निपटा लें काम, वर्ना लगेगा भारी जुर्माना
अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (आईटीआर) नहीं किया है तो सिर्फ एक दिन और बचे हैं. सरकार ने 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ाकर जो राहत दी थी, कल उसका आखिरी दिन है.
नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (आईटीआर) नहीं किया है तो सिर्फ एक दिन और बचे हैं. सरकार ने 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ाकर जो राहत दी थी, कल उसका आखिरी दिन है. आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें. इसलिए इस आखिरी मौके को ना गंवाते हुए तुरंत ही अपना आईटीआर ऑनलाइन या आयकर विभाग के दफ्तर में जाकर भर दें.
अगर आप आज आईटीआर फाइल नहीं करते है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234एफ के तहत भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. इसलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम आपको आईटीआर भरने के लिए कौन-कौन से जरूरी दस्तावेज चाहिए बता देते हैं. इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, फॉर्म 16 के साथ ही अगर अपने कहीं निवेश किया है या कुछ लोन लिया है तो उसका पूरा ब्योरा चाहिए होगा. ऑनलाइन आईटीआर भरने के समय ये सभी दस्तावेज आपके पास होने ही चाहिए.
आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉसेस नहीं होगा. इसके अलावा यदि आपका टीडीएस कटा है या आपने ज्यादा टैक्स भरा है तो रिफंड क्लेका पैसा भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा.
यदि आज आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा तो आपको कई फायदे मिल सकते है. अगर आप हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको लोन लेने में आसानी हो सकती है. इससे आपको आईटीआर रिफंड पाने में भी सहूलियत प्रदान करता है. आईटीआर फाइलिंग सिर्फ बैंक लोन दिलाने में ही मददगार नहीं है बल्कि यह वीजा प्राप्त करने और बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी अहम रोल निभाता है.
वेतनभोगी कर दाताओं को राहत देते हुए सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी थी. इससे पहले आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी. सरकारी आंकड़ों के अनुसर, वित्त वर्ष 2017-18 में 6.84 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 5.43 करोड़ किए गए थे.