EPFO Benefits in Hindi: दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक ईपीएफओ यानि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वर्तमान में 19 करोड़ से अधिक खातों का रख रखाव कर रहा है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोरोना काल में भी अपना काम मिशन मोड में जारी रखा था. कोविड-19 की चुनौती के बावजूद ईपीएफओ ने खाताधारकों के केवाईसी अपडेशन से लेकर दावा निपटान तक तमाम काम तेजी से किये और महामारी का असर नहीं पड़ने दिया. PF Withdrawal Process Using Mobile App: मोबाइल ऐप की मदद से 2 मिनट में निकालें अपने पीएफ खाते से पैसे, फॉलो करें ये आसन स्टेप्स
क्या आप जानते हैं कि एक आम नागरिक के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (Employees’ Provident Fund) यानि पीएफ (Provident Fund) इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा स्थापित बचत योजना है. आपको पता होना चाहिए कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत अंशदान हर महीने ईपीएफ खाते में देना आवश्यक है. केवल ईपीएफ अधिनियम (EPF Act) के तहत पंजीकृत कंपनियों के कर्मचारी ही ईपीएफ या पीएफ में निवेश कर सकते हैं. PF Withdrawal Process: बिना दफ्तरों के चक्कर काटे ऑनलाइन निकाले अपनी पीएफ राशि
प्रोविडेंट फंड (पीएफ) के मुख्य फायदें-
- ईपीएफ खातों में जमा की गयी राशी पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है. ईपीएफओ हर साल ब्याज दर तय करता है. जो कि इस वित्त वर्ष के लिए 8.5 प्रतिशत है. जल्द ही ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये 8.5 फीसदी ब्याज की पहली किस्त दे सकती है.
- यह बचत योजना आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 80सी के तहत कर छूट (Tax Exemption) प्रदान करती है.
- केंद्र सरकार ने महामारी और बेरोजगारी के मद्देनजर पीएफ की आंशिक निकासी की सुविधा दी है. जिसे सब्सक्राइबर्स अपनी जरुरत के हिसाब से निकाल सकते है.
- यह योजना पेंशन योजना 1995 यानि ईपीएस (Pension Scheme 1995) के तहत आजीवन पेंशन स्कीम प्रदान करती है.
- किसी आर्थिक संकट के वक्त पीएफ वरदान साबित हो सकता है. ईपीएफओ अंशदाताओं के दावा करने पर तेजी से निपटान करता है. कोविड-19 संकट के दौरान अक्टूबर में मिले 3.25 लाख ईपीएफओ अंशदाताओं के 100 प्रतिशत दावों का निपटान 24 घंटे के भीतर किया गया. इसके तहत लगभग 750 करोड़ रुपये का वितरण किया गया.
उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित तीन सामाजिक सुरक्षा योजनायें, बड़े उद्योग, सुक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम तथा अन्य स्थापना में नियोजित कर्मचारियों के लिए हैं. महिला कर्मचारिओं को पुरुष कर्मचारिओं के बराबर सुविधाए दी जा रही है तथा ऐसे कर्मचारी जिन्हें शारीरिक आसमर्थता के कारण नियोजन से बहार जाना पड़ता है के लिए विशिष्ट सेवाएं भी हैं.