Durga Puja Gift: दुर्गा पूजा से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत, 15 अक्टूबर को मिलेगा वेतन, पेंशन और बढ़ा हुआ DA

इस बार के अग्रिम भुगतान में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल रहेगा. कर्मचारी लंबे समय से बकाया डीए की मांग कर रहे थे, ऐसे में दुर्गा पूजा से ठीक पहले बढ़ा हुआ भत्ता मिलने से कर्मचारियों के त्योहारी बजट को बल मिलेगा.

 Durga Puja Gift:  दुर्गा पूजा के प्रमुख त्योहार से ठीक पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. वित्त विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अक्टूबर महीने का वेतन, पेंशन और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) 15 अक्टूबर को ही बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा. यह अग्रिम भुगतान 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे दुर्गा पूजा उत्सव (महा षष्ठी) से एक दिन पहले किया जाएगा.

अग्रिम भुगतान का दायरा

राज्य सरकार का यह विशेष फैसला बड़े पैमाने पर लाभार्थियों को कवर करता है. इसके तहत नियमित सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के अलावा सहायता प्राप्त (Grant-in-Aid) संस्थानों के कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों, मानदेय प्राप्तकर्ताओं और विभिन्न संविदा (Contractual) कर्मचारियों को भी अग्रिम वेतन और पारिश्रमिक दिया जाएगा.  यह भी पढ़े:    Punjab Employees DA Hike: पंजाब सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी

आमतौर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन महीने के अंतिम दिनों में या अगले महीने की शुरुआत में दिया जाता है, लेकिन त्योहार के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक नियमों में यह विशेष ढील दी गई है.

बढ़ा हुआ डीए भी अक्टूबर के वेतन में शामिल

इस बार के अग्रिम भुगतान में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल रहेगा. कर्मचारी लंबे समय से बकाया डीए की मांग कर रहे थे, ऐसे में दुर्गा पूजा से ठीक पहले बढ़ा हुआ भत्ता मिलने से कर्मचारियों के त्योहारी बजट को बल मिलेगा.

इसके साथ ही यह भुगतान प्रक्रिया जुलाई में तृणमूल कांग्रेस सांसद के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट के उपचुनाव के समय के साथ भी जुड़ी हुई है.

वित्त विभाग और ट्रेजरी के लिए निर्देश

राज्य के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव पी.के. मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में राज्य के सभी कोषागारों (Treasuries) को सुचारू संचालन के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs) को अग्रिम बिल और एडवाइजरी समय से पहले ट्रेजरी में जमा करने के लिए कहा गया है ताकि 15 अक्टूबर की समय सीमा तक सभी के खातों में राशि बिना किसी रुकावट के ट्रांसफर की जा सके.

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