Indore Elephant Attack Video: एमपी के इंदौर में हाथी को गुड़ खिलाते समय ऑटो चालक को कुचला, इलाज के दौरान मौत
मृतक की पहचान 49 वर्षीय विजय होलकर के रूप में हुई है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विजय होलकर हाथी को गुड़ खिलाने के उद्देश्य से उसके पास पहुंचे थे. इसी दौरान हाथी अचानक उग्र हो गया और उसने अपनी सूंड से होलकर को नीचे पटक दिया.
Indore Elephant Attack Video: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. शहर में एक धार्मिक यात्रा के साथ लाए गए हाथी को गुड़ खिलाने का प्रयास कर रहे 49 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक पर हाथी ने हमला कर दिया. हाथी द्वारा बुरी तरह कुचले जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हुए चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई. यह घटना चंदन नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पास शनिवार, 25 जुलाई को घटी, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामले में महावत के खिलाफ लापरवाही की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
कैसे घटी घटना
मृतक की पहचान 49 वर्षीय विजय होलकर के रूप में हुई है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विजय होलकर हाथी को गुड़ खिलाने के उद्देश्य से उसके पास पहुंचे थे. इसी दौरान हाथी अचानक उग्र हो गया और उसने अपनी सूंड से होलकर को नीचे पटक दिया. यह भी पढ़े: Elephant Attack: केरल में जंगली हाथी ने ली 26 साल की महिला टूरिस्ट की जान, डिनर करके लौट रही थीं टेंट कैंप
हाथी ने ड्राइवर की ली जान
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, स्थिति बिगड़ते देख महावत उमेश गोस्वामी ने हाथी को नियंत्रित करने के लिए उसके सिर पर लकड़ी से प्रहार किया. इस प्रहार के बाद हाथी और अधिक बेकाबू हो गया. उसने होलकर को फिर से उठाकर जमीन पर दे मारा और उनके पेट को कुचल दिया.
अस्पताल में तोड़ा दम
घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल विजय होलकर को जिला अस्पताल ले जाया गया. हालत में सुधार न होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया.
चंदन नगर थाना प्रभारी तिलक करोले के अनुसार, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि पीड़ित के आंतरिक अंगों में अत्यधिक गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.
महावत पर केस दर्ज
पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हाथी को साधुओं के एक समूह द्वारा शहर में आयोजित एक सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम में लाया गया था. यह समूह हाथी के साथ इंदौर के विभिन्न इलाकों में घूम-घूमकर भिक्षाटन कर रहा था.
पुलिस ने महावत उमेश गोस्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106 (लापरवाही से मौत) और 291 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही प्रशासन और पुलिस इस बात की गहन जांच कर रहे हैं कि क्या इतनी घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र में हाथी को लाने और घुमाने के लिए वन विभाग से आवश्यक अनुमति ली गई थी या नहीं.