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उत्तर प्रदेश: बच्चे की हत्या के आरोपी को भीड़ ने पीट-पीट कर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने रखा था 25 हजार रुपये इनाम

क बच्चे को गला घोंटकर मारने और फिर उसे पेड़ से लटकाने के आरोपी 26 वर्षीय युवक को बरेली में पीड़ित परिवार ने मार डाला. अपराध करने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और स्थानीय पुलिस ने उसके बारे में जानकारी देने वाले को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की थी. पुलिस ने आरोपी के पोस्टर भी कई जगहों पर लगाए थे.

उत्तर प्रदेश: बच्चे की हत्या के आरोपी को भीड़ ने पीट-पीट कर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने रखा था 25 हजार रुपये इनाम
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

बरेली/उत्तर प्रदेश, 5 नवंबर: एक बच्चे को गला घोंटकर मारने और फिर उसे पेड़ से लटकाने के आरोपी 26 वर्षीय युवक को बरेली में पीड़ित परिवार ने मार डाला. अपराध करने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और स्थानीय पुलिस ने उसके बारे में जानकारी देने वाले को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की थी. पुलिस ने आरोपी के पोस्टर भी कई जगहों पर लगाए थे. हालांकि, बच्चे के परिजनों ने आरोपी प्रेमपाल को बुधवार की शाम को पकड़ लिया और पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसे डंडों और ईंटों से पीट-पीटकर मार डाला. हमले के बाद प्रेमपाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रोहित सिंह सजवान ने संवाददाताओं से कहा, "4 साल के लड़के का यौन उत्पीड़न करने और उसकी हत्या करने के मामले में प्रेमपाल की तलाश जारी थी, उसे बुधवार को ओन्ला क्षेत्र में कुछ लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला. हमने मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और दोनों लड़के के रिश्तेदार हैं. दो आरोपियों और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है."

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पुलिस के मुताबिक प्रेमपाल बरेली जिले के ओन्ला में छिपा हुआ था. बता दें कि खेलने के लिए बाहर निकला 4 साल का बच्चा 13 जुलाई को लापता हो गया था. उसे आखिरी बार प्रेमपाल के साथ खेलते देखा गया था, जो एक दिन पहले ही परिवार के कुछ रिश्तेदारों के साथ उनके घर आया था. शुरू में परिवार को लगा कि प्रेमपाल ने फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण कर लिया है. लेकिन कुछ घंटे बाद उन्हें गांव के बाहर एक पेड़ पर बच्चे का शव लटका मिला. पोस्टमार्टम जांच में यौन शोषण की पुष्टि हुई और प्रेमपाल लापता हो गया. पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 37, 364, 201 और पाक्सो अधिनियम की धारा 4/5 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 05, 2020 10:28 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).