नई दिल्ली: आईएलएंडएफएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश बावा (Ramesh Bawa) की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका खारिज होने के कुछ दिन बाद गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office) ने उन्हें ऋण धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया. उन्हें अनुच्छेद 447 के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो एसएफआईओ को किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी करने की वजह से गिरफ्तार करने की इजाजत देता है.
सर्वोच्च न्यायालय ने इस सप्ताह बावा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उनके खिलाफ एसएफआईओ द्वारा आपराधिक मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
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कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा, एसएफआईओ अवसंरचना वित्तीयन कंपनी की दिवालिया से जुड़े कई मामलों की जांच कर रही है. यह कंपनी लगभग 91,000 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी हुई है. एसएफआईओ ने एक अप्रैल को कंपनी के पूर्व अध्यक्ष हरि शंकरण को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बावा ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी.