Cyberabad GangRape Case: कोर्ट ने महिला से गैंगरेप मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ सुनाई उम्रकैद की सजा

हैदराबाद की एक अदालत ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के मियापुर थाना क्षेत्र के हफीजपेट रेलवे स्टेशन के पास दोषियों ने 19 जनवरी 2019 को एक महिला से दुष्कर्म किया था

प्रतीकात्मक तस्वीर (फ़ाइल फोटो )

 Cyberabad GangRape Case:  हैदराबाद की एक अदालत ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.  साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के मियापुर थाना क्षेत्र के हफीजपेट रेलवे स्टेशन के पास दोषियों ने 19 जनवरी 2019 को एक महिला से दुष्कर्म किया था. एक किशोर भी कथित रूप से अपराध में शामिल था, और उसके खिलाफ मामला किशोर न्यायालय, एलबी नगर में विचाराधीन है.

एलबी नगर में सातवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सह एससी/एसटी ने सोमवार को छह आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया. साइबराबाद पुलिस आयुक्त के अनुसार, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह भी पढ़े: SRN Gangrape Case: प्रयागराज के डॉक्‍टरों पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली मिर्जापुर की युवती की मौत

दोषियों में शेख शौकत (35), मोहम्मद खालिद (22), मोहम्मद अफरोज (20), अब्दुल सलमान खान (20), शेख सलमान, (22) और मुजाहिद खान (20) हैं। ये सभी न्यू हफीजपेट, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिले के निवासी हैं.

पुलिस के मुताबिक, गैंग ने महिला को उस वक्त पकड़ लिया था, जब वह शौच के बाद झाड़ियों से बाहर निकल रही थी। जब उसके साथ आए एक व्यक्ति ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे पीटा और महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीटे गए व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत की.

मियापुर थाने के अधिकारियों ने मामले की जांच की और आरोपितों पर मुकदमा चलाया. पुलिस आयुक्त ने डीसीपी माधापुर जोन एम. वेंकटेश्वरलू, डीसीपी पी. इंदिरा, जांच अधिकारी, एसीपी एस. रवि कुमार, एसीपी एस. कृष्ण प्रसाद, अतिरिक्त पीपी टी. वेंकटेश्वर प्रसाद, आर.नारायण रेड्डी और अन्य ने मामले की लगातार निगरानी की सराहना की.

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