New Year 2020: न्यू ईयर पार्टी में सिर्फ कपल्स को ही दी जाएगी एंट्री, हैदराबाद पुलिस ने जारी किया फरमान

हैदराबाद पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ अजीब दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस दिशानिर्देश के तहत न्यू ईयर पार्टी में पुलिस सिंगल (महिला और पुरुष) लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है, जबकि सिर्फ कपल्स और उनके परिचितों को ही नए साल के जश्न और पार्टियों में शरीक होने की इजाजत दी है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

New Year 2020: हैदराबाद (Hyderabad) में नए साल की पूर्व संध्या (New Year's Eve) पर कई जगहों पर पार्टी का आयोजन किया गया है. ऐसे में हैदराबाद पुलिस (Hyderabad Police) ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ अजीब दिशानिर्देश (Guidelines) जारी किए हैं. इस दिशानिर्देश के तहत न्यू ईयर 2020 पार्टी में पुलिस ने सिंगल (महिला और पुरुष) की एंट्री पर बैन (Ban on Singles Entry) लगा दिया है, जबकि सिर्फ कपल्स (Only Couples Allowed) और उनके परिचितों को ही नए साल के जश्न और पार्टियों में शरीक होने की इजाजत दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने सभी कार्यक्रम आयोजकों को इन मानदंडों, नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करने की हिदायत दी है. इसके साथ ही पुलिस ने इन दिशानिर्देशों को उन जगहों पर लगाने की सलाह दी है, जहां-जहां न्यू ईयर पार्टी का आयोजन किया जा रहा है.

पुलिस का कहना है कि वो त्योहारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है, लेकिन नागरिकों को दिशानिर्देशों का पालन करने के साथ-साथ सुरक्षा के उचित उपाय भी करने होंगे. पुलिस ने न्यू ईयर पार्टी में सिंगल महिला और पुरुष की एंट्री पर पाबंदी लगाने के साथ ही डीजे पर भी रोक लगा दी है. इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि लाउडस्पीकर की आवाज 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यह भी पढ़ें: New Year 2020 Celebration Ideas: नए साल का करें शानदार स्वागत, इन 5 तरीकों से दोस्तों और परिवार वालों के साथ करें न्यू ईयर सेलिब्रेट

न्यू ईयर पार्टी को लेकर जारी किए गए दिशानिर्देशों को लेकर राचाकोंडा (Rachaconda) और साइबराबाद (Cyberabad)पुलिस का कहना है कि 31 दिसंबर की रात शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को 10,000 रुपए या छह महीने की सजा या फिर दोनों दंड भुगतने होंगे. इसके साथ ही नशे में गाड़ी चलाने पर चालक का लाइसेंस तीन महीने या फिर उससे भी अधिक समय के लिए निलंबित किया जाएगा.

गौरतल है कि पुलिस ने कार्यक्रम आयोजकों को अपने परिसर में अश्लीलता और नशीली दवाओं के उपयोग की अनुमति नहीं देने का भी निर्देश दिया है. इसके साथ ही सिर्फ रात 8 बजे से रात 1 बजे तक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही इन आयोजनों में जुआ या सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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