20 वर्षीय पत्नी को सऊदी से फोन पर दिया 'तीन तलाक', यूपी में FIR दर्ज

भले ही केंद्र सरकार ने देश में तीन तलाक को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए है. लेकिन हकीकत में यह कुप्रथा आज भी समाज में चलन में है. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आया है. जहां पर दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर एक 20 वर्षीय विवाहिता को सऊदी अरब में रह रहे उसके पति ने मोबाइल पर ‘तीन तलाक’ दे दिया.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Getty)

लखनऊ: भले ही केंद्र सरकार ने देश में तीन तलाक को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए है. लेकिन हकीकत में यह कुप्रथा आज भी समाज में चलन में है. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आया है. जहां पर दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर एक 20 वर्षीय विवाहिता को सऊदी अरब में रह रहे उसके पति ने मोबाइल पर ‘तीन तलाक’ दे दिया. वहीं महिला के शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक भारत-नेपाल के सीमावर्ती रूपईडीहा इलाके में रहने वाली नूरी की शादी पिछले साल ही चांदबाबू से हुई थी. नूरी के कहा कि शादी के कुछ महीने बाद चांदबाबू नौकरी करने के लिए सऊदी अरब चला गया. जिसके बाद से उसकी सास और ननद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगीं.

स्थानीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रूपईडीहा क्षेत्र की रहने वाली नूरी ने इस संबंध में थाने में मामला दर्ज करवाया है. उसने कहा कि एक साल पहले उसकी शादी रूपईडीहा के ही नई बस्ती के रहने वाले चांदबाबू से हुआ था. शादी के एक सप्ताह बाद से उससे दहेज में मोटरसाइकिल और 50 हजार रुपये की मांग की जाने लगी.

आरोप है कि बीते 10 सितंबर को नूरी की सास राबिया, ननद मीना ने फिर से दहेज की मांग की और उसे मारा पीटा. जिसके बाद नूरी के मायके वाले वहां पहुंचे और उसे अपने साथ लेकर आए. उसी दिन नूरी को चांदबाबू ने फोन किया और वहीं मांग दोहराई. लेकिन जब नूरी ने असमर्थता जताई तो चांदबाबू ने उसे फोन पर ही तीन तलाक दे दिया. इसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ मिलकर थाने में तहरीर दी.

एएसपी ग्रामीण रविंद्र सिंह ने बताया कि मामले में नूरी की शिकायत पर पति,सास,ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. जिले में तीन तलाक के मामले में यह पहला मुकदमा है.

सिंह ने बताया कि बुधवार शाम आरोपी पति, सास तथा ननद के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश (धारा 314), दहेज अधिनियम (धारा तीन एवं चार) तथा मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

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