Ayushman Bharat Complaint: आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करने से अस्पताल ने किया इनकार, कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी जानकारी

अगर आपके पास आयुष्मान भारत योजना के तहत बना हेल्थ कार्ड है और इसके बावजूद किसी निजी या सरकारी अस्पताल ने मुफ्त इलाज देने से मना कर दिया है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है.

How to Complain About Ayushman Bharat: अगर आपके पास आयुष्मान भारत योजना के तहत बना हेल्थ कार्ड है और इसके बावजूद किसी निजी या सरकारी अस्पताल ने मुफ्त इलाज देने से मना कर दिया है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार ने ऐसी शिकायतों के लिए पूरी व्यवस्था बना दी है, जिससे आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है. यह योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है. ये सुविधा देशभर के चुनिंदा सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध है.

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कहां करें शिकायत?

1. वेबसाइट खोलें: https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm

2. 'Register Your Grievance' पर क्लिक करें.

3. कैप्चा भरें और योजना का नाम चुनें.

4. बाकी जरूरी जानकारी भरकर शिकायत दर्ज करें.

कॉल के जरिए कैसे दर्ज करें शिकायत?

आप टोल-फ्री नंबर 14555 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा, राज्य अनुसार नंबर इस प्रकार हैं:

UMANG ऐप से कैसे करें शिकायत?

1. UMANG ऐप डाउनलोड करें.

2. 'Ayushman Bharat' सेक्शन में जाएं.

3. 'Grievance Redressal' ऑप्शन चुनें.

4. अपनी शिकायत दर्ज करें.

शिकायत करते समय रखें ध्यान

अगर संभव हो तो अस्पताल के इनकार का फोटो या वीडियो सबूत रखें. अपने आयुष्मान कार्ड की कॉपी, भर्ती से जुड़ी रसीदें और अस्पताल की कोई भी बातचीत नोट करें. शिकायत दर्ज करने के बाद मिले Grievance ID को संभाल कर रखें और तय समय पर फॉलोअप करें.

आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं?

1. नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाएं.

2. वहां अधिकारी आपकी पात्रता की जांच करेगा.

3. दस्तावेजों की पुष्टि के बाद आवेदन स्वीकार किया जाएगा.

4. कुछ समय बाद आपका कार्ड डाउनलोड के लिए तैयार हो जाएगा.

सरकार की कोशिश है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित न रहे. अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो तुरंत शिकायत करें और अपने स्वास्थ्य लाभ को सुनिश्चित करें.

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