नई दिल्ली: केंद्र ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government)से कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार (Rajeev Kumar)) के खिलाफ अनुशासनहीनता और सेवा नियमों का उल्लंघन करने के लिये अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को कहा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. गृह मंत्रालय देश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का कैडर नियंत्रण प्राधिकार है.
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक पत्र में कहा कि उसे मिली सूचना के अनुसार कुमार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरना पर बैठे. यह पहली नजर में अखिल भारतीय सेवा नियमावली, 1968 और अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के प्रावधानों का उल्लंघन है. यह भी पढ़े: ममता बनर्जी vs सीबीआई: शारदा चिट फंड मामले में सुनवाई आज, पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान पर एकजुट हुआ विपक्ष
बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई को पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश सुनाया है. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी समेत कोई भी कड़़ी कार्रवाई न की जाए.