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Sexual Offence Cases: यौन अपराध के मामलों में दखल देने से बचे हाईकोर्ट- इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय को आम तौर पर केवल समझौते के आधार पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

Sexual Offence Cases: यौन अपराध के मामलों में दखल देने से बचे हाईकोर्ट- इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट (Photo Credits: Twitter/TOI)

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 15 जून: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय को आम तौर पर केवल समझौते के आधार पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हालांकि यह पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है ऐसे मामलों में, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में, कुछ शर्तों को ध्यान में रखते हुए समझौते के लिए उपयुक्त मामलों की पहचान करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए. यह भी पढ़े: UP: यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण सिंह 2024 में लड़ेंगे चुनाव, गोंडा में किया शक्ति प्रदर्शन, अनोखे अंदाज में दिया संबोधन

न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने इन टिप्पणियों को करते हुए बुधवार को बरेली जिला अदालत के समक्ष आवेदक फकरे आलम के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों के तहत फकरे आलम द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए टिप्पणी की, उच्च न्यायालय को आम तौर पर केवल समझौते के आधार पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए,

हालांकि यह पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है ऐसे मामलों में, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है फकरे आलम ने बरेली की एक अदालत में अपने खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी थी कि पीड़िता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में कहा था कि उसने आरोपी से स्वेच्छा से शादी की थी और पीड़िता की मां ने उसके पति (आवेदक) से पांच लाख रुपये ऐंठने के लिए बलात्कार का झूठा मामला दायर किया था.

 

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 15, 2023 10:23 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).