रांची, 28 फरवरी : समन की अवहेलना के आरोप में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची में सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराए गए कंप्लेन केस पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई. अदालत ने इस मामले में फैसले के लिए 4 मार्च की तारीख मुकर्रर की है.
ईडी की ओर से 20 फरवरी को दर्ज कराए गए केस में बताया गया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए उन्हें दस समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए. यह पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है. यह भी पढ़ें : Meerut Station Fire: मेरठ के निर्माणाधीन RRTS स्टेशन में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा-तफरी का मौहाल, देखें वीडियो
रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने उन्हें पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा था. इसके बाद 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर 2023 के अलावा 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी 2024 को समन भेजे गए थे. दसवें समन पर उनसे 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.