चंडीगढ़: हरियाणा (Haryana) की एक फास्ट-ट्रैक अदालत (Fast-track court) ने करीब 100 महिलाओं का यौन शोषण (Sexual Abuse) करने के मामले में एक स्वयंभू संत को 14 साल कैद की सजा सुनाई है. फतेहाबाद के फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह (Balwant Singh) ने बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा (Jalebi Baba) को 5 जनवरी को दोषी करार दिया था. मंगलवार को सजा सुनाई गई. कोर्ट ने उन पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
19 जुलाई, 2018 को टोहाना पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ की शिकायत पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), पॉक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. Stones Pelted On Vande Bharat: विशाखापत्तनम में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, 19 जनवरी को PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी
शिकायत में एसएचओ ने कहा कि उन्हें मोबाइल पर एक वीडियो मिला है, जिसमें आरोपी महिलाओं का यौन शोषण करता नजर आ रहा है. बाद में पुलिस को आरोपी के 120 वीडियो मिले, जिसमें वह महिलाओं को गाली देता नजर आ रहा था.