Gurugram: कोरोनोवायरस के बढ़ते रफ़्तार की वजह से गुरुग्राम में शादी और पार्टियों पर लगा बैन
गुरुग्राम में कोरोनोवायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम के सब-डिविजिनल मजिस्ट्रेट जितेन्द्र कुमार ने तत्काल प्रभाव से शादियों, पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमति रद्द कर दी है.
गुरुग्राम, 1 मई : गुरुग्राम (Gurugram) में कोरोनोवायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुग्राम के सब-डिविजिनल मजिस्ट्रेट जितेन्द्र कुमार (Jitendra Kumar) ने तत्काल प्रभाव से शादियों, पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमति रद्द कर दी है. एसडीएम ने इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए कहा कि यह निर्णय पुलिस विभाग की सिफारिश के बाद लिया गया था. इसके साथ ही कोरोना के बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों (एलओआर) की संख्या 91 से बढ़कर 170 हो गई है. क्षेत्रों को 30 अप्रैल से 13 मई तक एलओआर के रूप में चिह्न्ति माना जाएगा. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निदेशरें के अनुसार, एक बड़े प्रकोप वाले क्षेत्र को भौगोलिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें मामलों की संख्या बढ़ गई है. एक आदेश में कहा गया, "गुरुग्राम में, शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए सभी परमिट जो एलओआर में होने वाले थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है."
इसके अलावा, सभी दुकानें, संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियां इन नियंत्रण क्षेत्रों के 500 गज के आसपास बंद रहेंगी और इन क्षेत्रों में कोई गतिविधि नहीं होगी. केवल आवश्यक सेवाएं जैसे कि चिकित्सा, किराना, खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी, होटल, रेस्तरां इन कंटेनमेंट जोन में चल सकते हैं. निर्माण और किसी भी उत्पादन से जुड़े कामकाज को छूट दी जाएगी. पुलिस ने कहा, "अगर कोई व्यक्ति बिना किसी वैध कारण के इन क्षेत्रों में घूमता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जो लोग आदेशों का पालन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी." यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश में रेमडेसिविर के 20 हजार डोज प्रतिदिन की संख्या बढ़कर हुई 50 हजार, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास जारी
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकेन ने कहा, "इन सभी नियंत्रण क्षेत्रों में कई पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. सभी स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना मूवमेंट पास के किसी भी व्यक्ति को इन स्थानों और सभी दुकानों आदि पर आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी. जरुरी सामनों को छोड़कर सभी दुकानें 24 घंटों के लिए बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी." गुरुग्राम में सीआरपीसी की धारा 144 के अनुसार 4 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है, न कि किसी भी धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च आदि में 4 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा किया जाना चाहिए.
(The above story first appeared on LatestLY on May 01, 2021 05:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

