गुरु रविदास मंदिर मामला: न्यायमूर्ति ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को कानून व्यवस्था बनाए रखने का दिया निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली के तुगलकाबाद वनक्षेत्र में स्थित गुरु रविदास मंदिर को गिराने के उसके आदेश को ‘‘राजनीतिक रंग’’ नहीं दिया जा सकता. उल्लेखनीय है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पिछले दिनों शीर्ष अदालत के आदेश की अनुपालना करते हुए संबंधित मंदिर को गिरा दिया था.
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के तुगलकाबाद वनक्षेत्र में स्थित गुरु रविदास मंदिर को गिराने के उसके आदेश को ‘‘राजनीतिक रंग’’ नहीं दिया जा सकता. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा (Arun Kumar Mishra) और न्यायमूर्ति मुकेश कुमार रसिकभाई शाह (Justice Mukeshkumar Rasikbhai Shah) की पीठ ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से या प्रदर्शनों के दौरान कानून व्यवस्था संबंधी कोई स्थिति उत्पन्न न हो.
पीठ ने कहा, ‘‘हर चीज राजनीतिक नहीं हो सकती. धरती पर किसी के भी द्वारा हमारे आदेश को राजनीतिक रंग नहीं दिया जा सकता.’’ उल्लेखनीय है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पिछले दिनों शीर्ष अदालत के आदेश की अनुपालना करते हुए संबंधित मंदिर को गिरा दिया था.
Tags
संबंधित खबरें
West Bengal Voter List Revision: पश्चिम बंगाल में SC ने मतदाता सूची संशोधन के लिए बढ़ाया समय, अब इस डेट तक आ सकती है फाइनल लिस्ट
West Bengal DA Hike: बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, अंतरिम बजट में 4% डीए बढ़ोतरी का ऐलान
Anurag Thakur Relief From SC: अनुराग ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, BCCI में पद संभालने पर लगा 9 साल पुराना प्रतिबंध हटा
पश्चिम बंगाल मतदाता सूची पुनरीक्षण, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद रखीं दलीलें, मामले की सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को नोटिस
\