डिजिटल मीडिया में FDI नीति लागू करने की डेडलाइन अक्टूबर 2021 तय, अभी अनुमति के लिए केंद्र ने मांगी अहम जानकारियां

केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया के जरिये समाचार और करंट अफेयर्स का प्रकाशन/प्रसारण करने वाली कंपनियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का नियम लागू करने के लिए कहा है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया में एफडीआई पर नीति का एक महीने में अनुपालन करने का अनुरोध किया है.

डिजिटल मीडिया (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया के जरिये समाचार और करंट अफेयर्स का प्रकाशन/प्रसारण करने वाली कंपनियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का नियम लागू करने के लिए कहा है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया में एफडीआई पर नीति का एक महीने में अनुपालन करने का अनुरोध किया है. केट का अमेजन पर एफडीआई नीति के उल्लंघन का आरोप, कंपनी ने आरोपों को खारिज किया

डिजिटल मीडिया में अधिकतम 26 फीसदी एफडीआई के फैसले के पालन के लिए संस्थानों को एक महीने के अंदर जरूरी सूचनाएं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देनी होंगी. मंत्रालय ने इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की है, जिसमें निम्नलिखित बाते कही गयी है-

(ए) निदेशकों/शेयरधारकों के नाम और पते के साथ कंपनी/संस्‍था के ‘शेयर होल्डिंग पैटर्न’ का विवरण

(बी) प्रमोटरों/महत्वपूर्ण लाभार्थी/मालिकों का नाम और पता

(ग) एफडीआई नीति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण संसाधन) विनियम, 2019 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान की विधि और गैर-ऋण साधनों की रिपोर्ट) के तहत मूल्य निर्धारण, प्रलेखन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में पुष्टि के साथ-साथ विगत और मौजूदा विदेशी निवेश और डाउनस्ट्रीम निवेश यदि कोई हो, के समर्थन में प्रासंगिक रिपोर्टिंग फॉर्मों की संबंधित प्रतियां भी संलग्‍न करनी होगी.

(डी) स्थायी खाता संख्या और नवीनतम लेखा परीक्षण, गैर-लेख परीक्षण/आय और हानि विवरण तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ बैलेंस शीट देनी होगी.

उल्लेखनीय है कि अभी तक भारत में डिजिटल मीडिया संस्थानों के लिये कोई एफडीआई नीति नहीं थी. जबकि एफडीआई प्रिंट मीडिया के लिए 26 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए 49 प्रतिशत तय किया गया है. सार्वजनिक सूचना यहां क्लीक कर देखी जा सकता है.

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