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Central Government: सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं कर सकेंगे मनमानी, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के यूजर्स की शिकायतों के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की है. सरकार ने आईटी रूल्स, 2021 को अधिसूचित किया है. अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म को यूजर्स की शिकायतों की सुनवाई के लिए ग्रीवांस रीड्रेसेल मैकेनिज्म बनाना होगा.

Central Government: सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं कर सकेंगे मनमानी, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
सोशल मीडिया (Photo Credits: File Photo)

नई दिल्ली, 25 फरवरी : केंद्र सरकार (Central Government) ने फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के यूजर्स की शिकायतों के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की है. सरकार ने आईटी रूल्स, 2021 को अधिसूचित किया है. अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म को यूजर्स की शिकायतों की सुनवाई के लिए ग्रीवांस रीड्रेसेल मैकेनिज्म (Greven's Redressal Mechanism) बनाना होगा. वहीं ओटीटी प्लेटफार्म को सेल्फ रेगुलेशन करना होगा.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावडेकर और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म को कड़े नियमों का पालन करना होगा. सोशल मीडिया यूजर्स और पीड़ितों की शिकायतों की सुनवाई करनी होगी. यह भी पढ़ें : Petrol Diesel Prices: कच्चे तेल में तेजी से पेट्रोल, डीजल के दाम फिर बढ़ने के आसार

महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. चीफ कंप्लायंस आफिसर की नियुक्ति करनी होगी. देश में 53 करोड़ वाट्सअप यूजर्स है, 44.8 करोड़ यूट्यूब, 41 करोड़ फेसबुक, 21 करोड़ इंस्टा और 1.75 करोड़ ट्विटर यूजर्स हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 25, 2021 04:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).