सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले भी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सरकारी कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के पात्र हैं, भले ही वे लाभ अर्जित करने के एक दिन बाद सेवानिवृत हो जाएं. जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रविकुमार ने कहा : उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं को सही तरीके से एक वार्षिक वेतनवृद्धि देने का निर्देश दिया है, जो मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवा के अंतिम दिन अर्जित किया था, जो अच्छे व्यवहार के साथ सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले कुशलता से सेवाएं प्रदान करते थे.

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credit : Twitter)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल : सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सरकारी कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के पात्र हैं, भले ही वे लाभ अर्जित करने के एक दिन बाद सेवानिवृत हो जाएं. जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रविकुमार ने कहा : उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं को सही तरीके से एक वार्षिक वेतनवृद्धि देने का निर्देश दिया है, जो मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी सेवा के अंतिम दिन अर्जित किया था, जो अच्छे व्यवहार के साथ सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले कुशलता से सेवाएं प्रदान करते थे.मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) की अपील खारिज कर दी.

पीठ ने कहा कि वेतनवृद्धि प्राप्त करने का अधिकार तब स्पष्ट होता है, जब सरकारी कर्मचारी अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित सेवा अवधि पूरी कर लेता है और अगले दिन देय हो जाता है. इसमें कहा गया है कि वर्तमान मामले में 'उपार्जन' शब्द को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए और इसका अर्थ है, अगले दिन देय होगा. किसी भी सरकारी कर्मचारी को वार्षिक वेतनवृद्धि से वंचित किया जाना अनुचित होगा, हालांकि वह अच्छे व्यवहार और कुशलता से एक वर्ष से अधिक समय तक सेवाएं देने का हकदार है और इसलिए इस तरह की संकीर्ण व्याख्या से बचा जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने केपीटीसीएल की इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वार्षिक वेतन वृद्धि प्रोत्साहन के रूप में है और एक कर्मचारी को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है और इसलिए एक बार जब वह सेवा में नहीं है, तो वार्षिक वेतनवृद्धि देने का कोई सवाल ही नहीं है. शीर्ष अदालत ने कर्नाटक विद्युत बोर्ड कर्मचारी सेवा विनियम, 1997 के विनियम 40(1) पर विचार किया और वार्षिक वेतनवृद्धि देने के उद्देश्य का विश्लेषण किया. यह भी पढ़े : कर्नाटक विधानसभा चुनाव : निर्वाचन आयोग बृहस्पतिवार को जारी करेगा अधिसूचना

पीठ ने कहा, किसी दिए गए मामले में यह हो सकता है कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन दिन पहले वेतनवृद्धि अर्जित करता है और इसलिए, यहां तक कि विनियम 40 (1) के अनुसार वेतनवृद्धि उस मामले में भी अगले दिन अर्जित की जाती है. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक समय के वेतनमान में प्रदान की गई एक वर्ष की पिछली सेवा पर वेतनवृद्धि अर्जित की जाती है. इसलिए उपरोक्त प्रस्तुतिकरण (केपीटीसीएल द्वारा किया गया) स्वीकार नहीं किया जाना है. पीठ ने कहा कि जिस क्षण एक सरकारी कर्मचारी ने अच्छे आचरण के साथ एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा प्रदान की है, समय के पैमाने में वह वार्षिक वेतनवृद्धि का हकदार है और यह कहा जा सकता है कि उसने सेवा की निर्दिष्ट अवधि में अच्छे आचरण के साथ वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की है. शीर्ष अदालत ने कहा, इसलिए, वह अच्छे आचरण के साथ एक निर्दिष्ट अवधि (एक वर्ष) के लिए कुशलतापूर्वक सेवा करने की स्थिति में वार्षिक वेतनवृद्धि के लाभ का हकदार है. शुरुआत में उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने केपीटीसीएल के पक्ष में फैसला सुनाया, हालांकि निर्णय को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रद्द कर दिया था.

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