Goa: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ही वाहन को रोक सकेगी ट्रैफिक पुलिस
गोवा में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ही वाहनों को रोका जाएगा. यह आदेश गोवा के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) ओमवीर सिंह ने शुक्रवार को जारी किए है.
पणजी, 15 जुलाई: गोवा में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ही वाहनों को रोका जाएगा. यह आदेश गोवा के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) ओमवीर सिंह ने शुक्रवार को जारी किए है. आईजीपी ओमवीर सिंह ने कहा, "काफी शिकायतें सामने आई हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों की जांच के लिए बेवजह वाहनों/मोटर चालक को रोक रही है, जिसके चलते आम जनता को असुविधा हो रही है." इससे पहले पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे और राजस्व मंत्री अतानासियो मोनसेरेट ने आरोप लगाया था कि गोवा में ट्रैफिक पुलिस द्वारा पर्यटकों को नियमित रूप से परेशान किया जा रहा है.
पर्यटन उद्योग के स्टेकहॉल्डर्स ने भी शिकायत की है कि कई बार ट्रैफिक पुलिस को पर्यटकों को अनावश्यक रूप से रोकते हुए देखा गया है, यह विजिटर्स को परेशान करने जैसा है. पणजी के विधायक मोनसेरेट ने कहा, "मैंने देखा कि ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल एक कोने पर खड़े होकर पर्यटकों का चालान कर रहे हैं. वे मूल रूप से यहां यातायात समस्या को हल करने के लिए नहीं हैं." पुलिस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह ने अपने आदेश में कहा, "पुलिस आम जनता की सेवाओं के लिए है. यातायात पुलिस की मुख्य भूमिका ट्रैफिक फ्लो की निगरानी करना और यातायात सुचारू रूप से सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना है." यह भी पढ़ें : लोगों की सेवा करने की इच्छाशक्ति का प्रतीक हैं कामराज: कांग्रेस
आदेश में कहा गया, "सभी एसडीपीओएस, डीवाईएसपी ट्रैफिक, ट्रैफिक सेल और पुलिस स्टेशनों के प्रभारी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाता है कि अब से वाहनों को तभी रोका जाना चाहिए जब कोई यातायात उल्लंघन करना हुआ दिखे. डिफॉल्टर, उल्लंघन करने वाले का संबंधित डीवाईएसपी ट्रैफिक और पुलिस निरीक्षकों द्वारा सख्ती से चालान किया जाएगा. इसके अलावा, डिफॉल्टर मोटर चालक के दस्तावेजों की जांच केवल डीवाईएसपी और पुलिस निरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए. इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य पुलिस कर्मियों को अनुमति नहीं है."