UP Food Safety Rules: यूपी में 15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी 'Use-By Date'; त्योहारी सीजन से पहले FSDA का कड़ा आदेश

आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने राज्य भर की मिठाई दुकानों और विनिर्माण इकाइयों के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं. 15 अक्टूबर 2026 से प्रदेश में ट्रे या काउंटरों पर बिकने वाली खुली मिठाइयों पर भी 'उपयोग की अंतिम तिथि' स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा.

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लखनऊ: त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरी और बासी मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा नीतिगत कदम उठाया है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने आदेश दिया है कि 15 अक्टूबर 2026 से राज्य के सभी मिष्ठान विक्रेताओं को डिस्प्ले ट्रे और काउंटरों में रखी खुली मिठाइयों पर 'Use-By Date' (उपभोग की अंतिम तारीख) प्रदर्शित करनी होगी.

यह आदेश मुख्य रूप से बिना पैकेजिंग वाली उन खुली मिठाइयों के लिए लागू किया गया है, जिन्हें ग्राहक आमतौर पर वजन के हिसाब से खरीदते हैं. अब तक पैकेज्ड मिठाइयों पर तो एक्सपायरी और निर्माण तिथि दर्ज होती थी, लेकिन दुकानों की ट्रे में सजी खुली मिठाइयों की ताजगी को लेकर खरीदारों के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती थी.

क्यों लागू किया गया नया नियम?

एफएसडीए की हालिया जांच और समीक्षा में यह बात सामने आई थी कि कई दुकानों पर ग्राहकों को मिठाइयों के बनने का समय और उनके सही रहने की अवधि की सटीक जानकारी नहीं दी जा रही थी:

क्या सभी मिठाइयों के लिए एक ही शेल्फ लाइफ होगी?

विभाग ने स्पष्ट किया है कि हर मिठाई के लिए कोई एक समान या निश्चित शेल्फ लाइफ तय नहीं की गई है:

पैकेज्ड और खुली मिठाइयों में अंतर

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने वर्ष 2020 में भी खुली मिठाइयों के बर्तनों पर 'बेस्ट बिफोर' (Best Before) तिथि प्रदर्शित करने का राष्ट्रीय परामर्श जारी किया था.

यूपी एफएसडीए ने अब इसे राज्य में कानूनी और अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला किया है. पहले जहां केवल डिब्बाबंद मिठाइयों पर ही निर्माण और अंतिम तिथि लिखी होती थी, वहीं अब मिठाई की दुकानों पर रखी हर एक ट्रे पर स्लिप या बोर्ड के जरिए अंतिम तिथि का उल्लेख करना होगा.

दूध प्रोसेसिंग में दो जहरीले केमिकल्स पर पूर्ण प्रतिबंध

मिठाइयों के नियम के साथ-साथ यूपी एफएसडीए ने डेयरी उद्योग के लिए भी एक अहम सुरक्षा आदेश जारी किया है:

15 अक्टूबर से लागू हो रहे इन कड़े नियमों के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमें पूरे राज्य में मिष्ठान भंडारों और दूध प्रसंस्करण संयंत्रों का सघन निरीक्षण करेंगी.

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