Bengal Molestation Case: वल्कन ग्रीन स्टील के सीईओ दिनेश सरावगी के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. यह मामला महिला के परिजनों की शिकायत के आधार पर कोलकाता में बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले नेताजी सुभाष बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एनएससीबीआई) थाने में दर्ज किया गया है. एयरपोर्ट डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर ऐश्वर्या सागर ने आईएएनएस को बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद शनिवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
उन्होंने कहा कि शुरुआत में हमें पीड़ित महिला से एक ईमेल के माध्यम से शिकायत मिली, महिला अभी बोस्टन में है. लेकिन नियम के अनुसार, हम तभी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं जब हमें संबंधित शिकायतकर्ता की हस्ताक्षरित शिकायत मिल जाए. इसलिए हमने कोलकाता में रहने वाले उसके माता-पिता से संपर्क किया. आखिरकार, शनिवार को उसके पिता एनएससीबीआई थाने आए और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई. बताया जा रहा है कि दिनेश सरावगी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75 और 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह भी पढ़ें: UP की गवर्नर आनंदीबेन का गुस्सा फूटा, वन विभाग की लापरवाही पर कहा- ‘अफसरों की गलती माफ नहीं करूंगी’
एनएससीबीआई थाने के एक अधिकारी ने बताया कि सरावगी से संपर्क किया जाएगा, जो फिलहाल ओमान में हैं. उन्हें कोलकाता आकर जांच का सामना करने के लिए कहा जाएगा तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता के बयान दर्ज किए जाएंगे। महिला ने एक्स पर कोलकाता से अबू धाबी (बोस्टन के लिए ट्रांजिट) एतिहाद फ्लाइट में अपने साथ हुई घटना को शेयर किया. इसके बाद जिंदल ग्रुप (जिसका वल्कन ग्रीन स्टील भी हिस्सा है) के चेयरमैन नवीन जिंदल ने उन्हें जवाब देते हुए भरोसा दिलाया कि अगर आरोपी दोषी साबित होता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. नवीन जिंदल ने एक्स पर पोस्ट किया, "मैंने टीम से मामले की तुरंत जांच करने को कहा है और उसके बाद सख्त से सख्त और जरूरी कार्रवाई की जाएगी.