Uttarakhand: उत्तराखंड में 2 नवंबर से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की कक्षा की पढ़ाई, सरकार की तरफ से SOP जारी
उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा अन लॉक -5 में स्कूलों को खोलने के लिए इजाजत मिलने के बाद कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं. वहीं उत्तराखंड में भी दो नवंबर से 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के स्कूल खुलने का शुरू होने जा रहा है. जिसको लेकर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी हुआ है.
देहरादून: उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-5 में स्कूल खोलने के लिए इजाजत मिलने के बाद स्कूल खुल गए हैं. विद्यार्थी स्कूल भी जाना शुरू कर दिए हैं. वहीं उत्तराखंड (Uttarakhand) में ही 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा के आवासीय स्कूल शुरू होने जा रहा है. इन कक्षाओं के पढ़ाई को लेकर सरकार की तरफ से शनिवार को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (SOP) जारी किया है. उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश (Om Prakash) की तरफ से जारी निर्देशों के तहत कई नियमों को पालन करने के आदेश दिए गए हैं. जिसमें स्कूल खोले जाने से पूर्व स्कूलों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाए, साथ ही यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरांत नियमित रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं
सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में स्कूल में सैनिटाइजर हैंडवॉश, थर्मल स्क्रीनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. इस बीच किसी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कार्मिक को खांसी जुखाम है, बुखार के लक्षण होते हैं, तो उन्हें प्राथमिक उपचार देकर घर भेजा जाएगा. वहीं छात्रों के बारे में कहा गया है कि उन्हें हैंडवॉश या हैंड सैनिटाइज कराने के पश्चात ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा. यह भी पढ़े: COVID19 Pandemic: उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच शुरू हुए शैक्षणिक संस्थाएं, बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं हैं माता-पिता
इसके साथ ही स्कूल के छात्र के साथ ही टीम समेत अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए विद्यार्थियों को 6 फीट की दूरी में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. वही स्कूल 2 पाली में संचालित किए जाने को कहा गया है. जिसमें प्रथम पाली में कक्षा 10वीं और दूसरी पाली में कक्षा 12 के छात्रों को पठन-पाठन के बुलाये जाने के लिए कहा गया है. वहीं विद्यालय की छात्र संख्या और सोशल डिस्टेंसिंग के दृष्टिगत यदि आवश्यक हो तो एक दिन में प्रत्येक कक्षा की अधिकतम पच्चास फीसदी तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाए. पच्चास फीसदी विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाने को कहा गया है.
आदेश में स्कूल में प्रवेश के समय और छुट्टी के समय मुख्य गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी नहीं की जाएगी. स्कूल में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा. यदि विद्यार्थियों के स्कूल बसों और स्कूल से सार्वजनिक वाहन में छात्र आते हैं तो वाहनों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा. इसके साथ ही स्कूल आने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता से लिखित में स्कूल आने को लेकर आदेश लेना पड़ेगा.