विमानन लॉबिस्ट दीपक तलवार के खिलाफ ईडी ने की कार्रवाई, पीएमएलए मामले में होटल किया कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय ने कथित विमानन लॉबिस्ट दीपक तलवार के खिलाफ धन शोधन के मामले में राष्ट्रीय राजधानी के एयरोसिटी इलाके में स्थित 120 करोड़ रुपये की कीमत का होटल हॉलीडे इन शनिवार को कुर्क कर लिया...
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने कथित विमानन लॉबिस्ट दीपक तलवार के खिलाफ धन शोधन के मामले में राष्ट्रीय राजधानी के एयरोसिटी इलाके में स्थित 120 करोड़ रुपये की कीमत का होटल हॉलीडे इन शनिवार को कुर्क कर लिया. तलवार को इस साल जनवरी में दुबई से निर्वासित कर दिया गया था. जिसके बाद एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. ईडी ने आरोप लगाया कि तलवार के पास वेव हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्वामित्व है. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उसने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निकट होटल के निर्माण में अवैध धन का इस्तेमाल किया है.
इस बहु मंजिला होटल में कई लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह दिल्ली आने वाले अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों के लिए कुछ साल पहले बनाया गया था. एजेंसी ने कहा कि उसने धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया.
ईडी धन शोधन के एक आपराधिक मामले में तलवार की जांच कर रहा है. एजेंसी ने आरोप लगाया कि वह ‘‘संप्रग सरकार के कार्यकाल में अमीरात, एयर अरेबिया और कतर एयरवेज जैसी एयरलाइनों से अनुचित फायदे उठाने के लिए उनके वास्ते नेताओं, मंत्रियों और अन्य जन सेवकों और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लॉबिंग में गैरकानूनी रूप से संलिप्त रहा.’’एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘उसने गैरकानूनी रूप से एयर इंडिया की कीमत पर 2008-09 के दौरान इन एयरलाइनों के लिए अनुकूल यातायात अधिकार हासिल किए.’’जांच में पता चला कि इसके बदले में इन एयरलाइनों ने तलवार को 2008-09 के दौरान 272 करोड़ रुपये दिए.
बयान में कहा गया है, ‘‘यह खुलासा हुआ कि तलवार ने विदेशी एयरलाइनों से मिले 272 करोड़ रुपये को वैध बनाने के लिए भारत में और विदेशों में अपने तथा अपने परिवार के नाम से कई कंपनियां खोली.’’