Dry Days in October 2026: अक्टूबर में कई दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें; गांधी जयंती और दशहरा समेत देखें ड्राई डे की पूरी लिस्ट
अक्टूबर 2026 में त्योहारी सीजन के दौरान देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई 'ड्राई डे' रहेंगे. राज्य आबकारी विभागों और राष्ट्रीय अवकाश कैलेंडर के अनुसार, महात्मा गांधी जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती और दशहरा (विजयादशमी) जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व धार्मिक अवसरों पर शराब की बिक्री पर कानूनी प्रतिबंध रहेगा.
नई दिल्ली: अक्टूबर 2026 के महीने में त्योहारी आयोजनों और सामाजिक समारोहों की योजना बनाने वाले लोगों के लिए राज्य आबकारी विभागों द्वारा तय किए गए 'ड्राई डे' के नियमों पर ध्यान देना जरूरी है. देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय छुट्टियों और बड़े धार्मिक पर्वों के चलते शराब की लाइसेंसी दुकानों और बार-रेस्तरां में बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी.
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इन विशेष दिवसों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक व राष्ट्रीय आयोजनों की गरिमा के सम्मान में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाता है. यह भी पढ़ें: Bank Holidays in October 2026: अक्टूबर में 11 दिन तक बंद रहेंगे बैंक; गांधी जयंती, दशहरा और दुर्गा पूजा पर लंबी छुट्टियां, देखें RBI की पूरी लिस्ट
अक्टूबर 2026 में ड्राई डे की प्रमुख तारीखें
अक्टूबर के दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धारित प्रमुख प्रतिबंध तिथियां इस प्रकार हैं:
| तारीख और दिन | अवसर / त्योहार | लागू होने का दायरा |
| 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) | महात्मा गांधी जयंती | पूरे देश में (राष्ट्रव्यापी ड्राई डे) |
| 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार) | महर्षि वाल्मीकि जयंती | दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित चुनिंदा उत्तर भारतीय राज्यों में |
| 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार) | दशहरा / विजयादशमी | उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा सहित अधिकांश राज्यों में |
राष्ट्रीय बनाम राज्य-स्तरीय प्रतिबंध
भारत में आबकारी नीतियां (Excise Policies) प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रशासित की जाती हैं:
- 2 अक्टूबर (गांधी जयंती): यह एक अनिवार्य राष्ट्रीय ड्राई डे है. इस दिन जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर कोने में खुदरा वेंड्स, होटल, क्लब और पब में शराब परोसने व बेचने पर पूर्ण कानूनी रोक रहती है.
- महर्षि वाल्मीकि जयंती (7 अक्टूबर): दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने इस अवसर को अपने आधिकारिक ड्राई डे कैलेंडर में शामिल किया है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी.
- दशहरा (20 अक्टूबर): अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक विजयादशमी के पावन पर्व पर शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कई राज्यों में शराब की बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया गया है.
क्या है ड्राई डे का कानूनी ढांचा?
ड्राई डे ऐसे विशेष दिन होते हैं जब राज्य आबकारी अधिनियम के तहत शराब की वाणिज्यिक बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी जाती है:
- कहां लागू होता है नियम: इन दिनों खुदरा शराब की दुकानें (ठेके), थोक गोदाम, बार, क्लब, लाउंज और स्टार श्रेणी के होटलों के डाइनिंग हॉल में शराब की बिक्री या आपूर्ति गैर-कानूनी मानी जाती है.
- नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई: प्रतिबंध के दौरान अवैध रूप से शराब बेचने, तय समय से पहले दुकान खोलने या पिछले दरवाजे से बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है. गंभीर मामलों में आबकारी विभाग लाइसेंस रद्द करने और प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की कार्रवाई करता है.
- स्थानीय चुनाव और शोभायात्राएं: यदि अक्टूबर के दौरान किसी नगर निगम, पंचायत या विधानसभा उपचुनाव के मतदान की घोषणा होती है, तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व भी स्थानीय स्तर पर ड्राई डे प्रभावी हो जाता है.