Maharashtra Voter List 2026: महाराष्ट्र में SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी; ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के बाद राज्य की संशोधित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ऑनलाइन जारी कर दी है. राज्यव्यापी सत्यापन अभियान के बाद जारी इस प्रारंभिक मतदाता सूची के जरिए नागरिक यह जांच सकते हैं कि उनका नाम सक्रिय सूची में शामिल है या ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट) श्रेणी में दर्ज है. यदि किसी मतदाता का नाम छूट गया है या विवरण में त्रुटि है, तो वे 30 सितंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.
मुंबई: महाराष्ट्र में विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR 2026) अभियान संपन्न होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने राज्य की प्रारंभिक (ड्राफ्ट) मतदाता सूची सार्वजनिक कर दी है. राज्यव्यापी घर-घर सत्यापन के बाद पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस सूची को आधिकारिक डिजिटल पोर्टल्स पर उपलब्ध कराया गया है.
इस ड्राफ्ट रोल के माध्यम से नागरिक अपने नाम, पते और मतदान केंद्र के विवरण की पुष्टि कर सकते हैं तथा यह जान सकते हैं कि उनका नाम सक्रिय मतदाता सूची में है या उन्हें आगे सत्यापन की आवश्यकता है. यह भी पढ़ें: Maharashtra Draft Voter List: महाराष्ट्र में SIR के बाद आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, जानें नाम जांचने की आसान प्रक्रिया
ऑनलाइन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
महाराष्ट्र के मतदाता निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल्स पर जाकर आसान चरणों में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र के पोर्टल (maharashtra.gov.in) या भारतीय निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल (voters.eci.gov.in) पर जाएं.
- SIR 2026 विकल्प चुनें: होमपेज पर दिए गए "Special Intensive Revision (SIR) 2026" या "Draft Electoral Roll" टैब/लिंक पर क्लिक करें.
- स्थान विवरण दर्ज करें: ड्रॉपडाउन मेन्यू से अपना संबंधित जिला (District) और विधानसभा क्षेत्र (Assembly Constituency) चुनें.
- सर्च प्रक्रिया: अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर (EPIC नंबर) दर्ज करें या नाम के माध्यम से खोजें. इसके अलावा, आप अपने संबंधित मतदान केंद्र (Polling Station) की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके भी अपना नाम देख सकते हैं.
क्या है ASDD सूची? नाम न मिलने पर क्या करें?
सत्यापन अभियान के दौरान अधिकारियों ने एक द्वितीयक सूची तैयार की है, जिसे ASDD श्रेणी कहा जाता है:
- ASDD का अर्थ: अनुपस्थित (Absent), स्थानांतरित (Shifted), मृत (Dead) और डुप्लीकेट/पहले से नामांकित (Duplicate).
- घबराने की जरूरत नहीं: यदि किसी मतदाता का नाम मुख्य ड्राफ्ट लिस्ट में तुरंत नहीं मिलता है, तो वे स्थानीय प्रशासन की वेबसाइट पर जिलेवार ASDD सूची की जांच कर सकते हैं.
- अस्थायी स्थिति: चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ASDD सूची में नाम होने का अर्थ मताधिकार का स्थायी रूप से खत्म होना नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि संबंधित विवरण का पुनः सत्यापन या आवश्यक दस्तावेज जमा करना शेष है.
दावे, आपत्तियां और महत्वपूर्ण तारीखें (Timeline)
ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही आम जनता से दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है:
| प्रक्रिया / चरण | निर्धारित समय-सीमा |
| दावे और आपत्तियां दर्ज करना | ड्राफ्ट जारी होने से 30 सितंबर तक |
| दावे व आपत्तियों का निस्तारण | 29 अक्टूबर तक |
| अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन | 04 नवंबर 2026 |
नाम जोड़ने या संशोधन के लिए कौन सा फॉर्म भरें?
जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं या जिनकी प्रविष्टियों (जैसे नाम, जन्मतिथि, पता आदि) में अशुद्धि है, वे निम्नलिखित फॉर्म जमा कर सकते हैं:
- फॉर्म 6: नया नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए.
- फॉर्म 7: किसी अपात्र नाम पर आपत्ति जताने या हटाने के लिए.
- फॉर्म 8: पते में बदलाव, त्रुटि सुधार या वोटर आईडी रिप्लेसमेंट के लिए.
ये आवेदन Voter Service Portal (VSP) और Voter Helpline App के माध्यम से ऑनलाइन या अपने स्थानीय बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं.