Abu Salem Fake Passport Case: फर्जी पासपोर्ट मामले में डॉन अबु सलेम को CBI की विशेष अदालत ने सुनाया 3 साल की सजा
अबू सलेम (Photo Credits: Twitter)

Abu Salem Fake Passport Case: फर्जी पासपोर्ट मामले में पूर्व अंडरवल्र्ड डॉन अबू सलेम को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है. सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने मंगलवार को यहां सजा सुनाई. फर्जी पासपोर्ट मामले में अबू सलेम के अलावा एक अन्य दोषी परवेज आलम को भी सजा सुनाई गई है. अबू सलेम उर्फ अब्दुल कयूम अंसारी ने अपने सहयोगियों परवेज आलम और समीरा जुमानी के साथ 1993 में लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में अकील अहमद आजमी के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था.

सलेम ने आवेदन के साथ फर्जी नाम और पते के जाली दस्तावेज चिपकाए और पासपोर्ट प्राप्त किया, जिसका उसने बाद में इस्तेमाल किया. मामले की जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए 5 जून 2009 को सलेम के खिलाफ आरोप तय किए थे. यह भी पढ़े: Supreme Court ने 1995 के बिल्डर हत्या मामले में गैंगस्टर अबू सलेम को नहीं दी जमानत

सलेम को 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या में दोषी पाए जाने के बाद 2015 में टाडा अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी.