Fine on Mumbai Airport: यात्रियों के रनवे पर खाना खाने के मामले में DGCA का एक्शन, मुंबई एयरपोर्ट पर लगाया 60 लाख रुपये का जुर्माना
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के टर्मिनल के बाहर रनवे पर खाना खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
17 जनवरी 2024: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआई) पर यात्रियों के टर्मिनल के बाहर रनवे पर खाना खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने कहा कि नोटिस का जवाब 17 जनवरी 2024 को प्राप्त हुआ था जो संतोषजनक नहीं पाया गया, क्योंकि एमआईएएल द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वे 2007 के हवाई सुरक्षा परिपत्र 04 में निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे हैं.
डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कई यात्री हवाई अड्डे के संचालन क्षेत्र में यानी टर्मैक पर बैठकर खाना खा रहे हैं. यह स्पष्ट उल्लंघन है और हवाई सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है." अधिकारी ने आगे कहा, "हवाई सुरक्षा परिपत्र 04 स्पष्ट रूप से बताता है कि यात्रियों को टर्मिनल भवन के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, सिवाय आपातकालीन स्थितियों के. एमआईएएल द्वारा उचित सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता के कारण यह घटना हुई है."
डीजीसीए ने एमआईएएल को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. इसके साथ ही एमआईएएल को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह हवाई सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए.
डीजीसीए का यह कदम हवाई सुरक्षा के प्रति उसकी कड़ी नीति को दर्शाता है. यह अन्य हवाई अड्डों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें. यात्रियों को भी यह सलाह दी जाती है कि वे हवाई अड्डे के नियमों का पालन करें और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें.