नई दिल्ली, 18 अप्रैल : दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान से पूछताछ कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अग्रिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. वित्तीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि खान गुरुवार सुबह 11 बजे ईडी के कार्यालय पहुंचे. ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज (18 अप्रैल) जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था."
इससे पहले, ईडी ने समन का पालन न करने पर खान के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था और आरोप लगाया था कि खान, जो पहले एक गवाह था, बाद में मामले में आरोपी बन गया, वह जांच से बच रहा है. ईडी ने मामले में आरोपी जीशान हैदर, उसकी पार्टनरशिप फर्म स्काईपावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. यह भी पढ़ें : भाजपा को कम सीट मिलने की बात कहने पर नारायण राणे ने राउत और उद्धव को ‘पागल’ कहा
मामला ओखला में अवैध धन से अर्जित की गई 36 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति से जुड़ा है, जिसमें माना जा रहा है कि खान ने आठ करोड़ रुपये नकद दिए थे. जांच के दौरान, ईडी ने सीबीआई, एसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई एफआईआर को भी ध्यान में रखा. ईडी ने कहा कि संपत्ति खान के कहने पर खरीदी गई थी. उसने 27 करोड़ रुपये नकद लेनदेन के सबूत पेश किए.