Delhi Violence: इशरत जहां की जमानत के खिलाफ पुलिस की अपील डिवीजन बेंच को सौंपी गई
दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को दी गई जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील को गुरुवार को एक खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया.
नई दिल्ली, 7 जुलाई : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की एकल पीठ ने 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़े षड्यंत्र के मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को दी गई जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील को गुरुवार को एक खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया. न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा पुलिस की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें इशरत को जमानत दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी. इसके अलावा, मामले की सुनवाई 11 जुलाई को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ के समक्ष होगी, जो वर्तमान में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अपीलों से संबंधित है. एक निचली अदालत ने 14 मार्च, 2020 के दिल्ली हिंसा में कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में इशरत को जमानत दे दी थी.
आरोपी को जमानत देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि 'वह न तो पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगों के लिए शारीरिक रूप से मौजूद थी और न ही वह किसी समूह का हिस्सा थी.' इशरत जहां को 26 फरवरी, 2020 को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार किया था और उस पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था. यह भी पढ़ें : Delhi: 12वीं क्लास की छात्रा पर दोस्त ने किया चाकू से हमला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इशरत जहां अन्य आरोपियों के संपर्क में थी, जिनके साथ उसका कोई संबंध नहीं था और यह केवल दंगा करने की साजिश के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए था. पुलिस ने कहा था कि इशरत जहां 26 फरवरी को खुरेजी खास इलाके में विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का विरोध कर रही थी और पुलिस द्वारा उन्हें सड़क खाली करने के लिए कहने के बाद भीड़ को रुकने के लिए 'उकसाया'. पुलिस ने दावा किया कि उसके उकसाने पर भीड़ ने सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 07, 2022 01:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

