Delhi Unlock Corona Guideline: कोरोना अनलॉक गाइडलाइन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने इस बार कई अहम बदलाव किए हैं. बीते 3 महीने से बंद पड़े सिनेमाघरों और स्पा को इस अनलॉक में बड़ी राहत मिली है. केजरीवाल सरकार ने अनलॉक-8 (Delhi Unlock Corona Guideline) को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. कोरोना अनलॉक गाइडलाइन-8 में सिनेमाहॉल और स्पा को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है. इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो और बसों से सफर करने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिली है.
नई अनलॉक गाइडलाइन में दिल्ली में अब मेट्रो अपनी 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी वहीं, डीटीसी और क्लस्टर बसों को 100% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी गई है. लेकिन इसके साथ ही मेट्रो और बस दोनों में ही खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेंगे. सरकार के ये आदेश 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 9 अगस्त सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. यह भी पढ़े: Delhi: राजधानी में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, सीएम केजरीवाल बोले- बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते
सिनेमाहाल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने अपने आदेश में कहा है कि सिनेमाहॉल अपनी 50% सीटिंग क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. वहीं शादी समारोह में अब अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं, इससे पहले 50 को इजाजत थी. वहीं, अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है.
असेंबली हॉल को 50% क्षमता के साथ खुलेंगे
वहीं सभी ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को 50% क्षमता के साथ खुलेंगे. वहीं स्पा को खोलने की इजाजत दी गई. स्पा के मालिकों को हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के सभी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी. हालांकि गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा.
बार और मॉल के लिए भी बड़ा फैसला
इसके अलावा रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं बार 50 फीसदी सिटिंग के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे. मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे. सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाज़त फिलहाल नहीं दी गई है.
मंदिर खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं
वहीं धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं दी गई है. ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और RTV में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाज़त है.
क्या बंद रहेगा-
नई गाइडलाइन में अभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग इंस्टिट्यूट को खोलने के निर्देश नहीं दिए गए हैं. ये बंद ही रहेंगे. इसके अलावा सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी. सरकार ने इस आदेश में कहा है कि अब दिल्ली में उन सभी एक्टिविटीज को खोलने की इजाज़त होगी जिन्हें खासतौर पर प्रतिबंधित नहीं किया गया है. हालांकि कंटेन्मेंट ज़ोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाली गतिविधियों की ही अनुमति होगी.