प्राथमिकी दर्ज/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Facebook)
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर: दिल्ली पुलिस ने लवकुश रामलीला समिति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, क्योंकि इसमें कई मौजूद लोगों और आयोजकों ने मास्क नहीं पहने हुए थे और सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे.
यह लाल किले की सबसे बड़ी रामलीला है, जहां कोविड के उचित व्यवहार के साथ लगभग 400 व्यक्तियों के साथ रामलीला आयोजित करने की अनुमति दी गई थी. उत्तरी दिल्ली के कोतवाली पुलिस स्टेशन में धारा 188 (निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह भी पढ़े: 34 साल से भाई के नाम पर सेना की सेवा की, FIR दर्ज
इनके निर्देश में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा कि आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की संख्या स्थल की कुल बैठने की क्षमता से अधिक ना हो और कोई स्टॉल या मेला नहीं लगाया जाए. सभी को मास्क पहनना जरुरी होगा और लोगों के लिए अलग प्रवेश / निकास गेट होने चाहिए.
प्राथमिकी दर्ज/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Facebook)
नई दिल्ली, 9 अक्टूबर: दिल्ली पुलिस ने लवकुश रामलीला समिति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, क्योंकि इसमें कई मौजूद लोगों और आयोजकों ने मास्क नहीं पहने हुए थे और सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे.
यह लाल किले की सबसे बड़ी रामलीला है, जहां कोविड के उचित व्यवहार के साथ लगभग 400 व्यक्तियों के साथ रामलीला आयोजित करने की अनुमति दी गई थी. उत्तरी दिल्ली के कोतवाली पुलिस स्टेशन में धारा 188 (निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह भी पढ़े: 34 साल से भाई के नाम पर सेना की सेवा की, FIR दर्ज
इनके निर्देश में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा कि आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की संख्या स्थल की कुल बैठने की क्षमता से अधिक ना हो और कोई स्टॉल या मेला नहीं लगाया जाए. सभी को मास्क पहनना जरुरी होगा और लोगों के लिए अलग प्रवेश / निकास गेट होने चाहिए.