दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, नाम छूटने पर न घबराएं; 30 सितंबर तक आवेदन का मौका
दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत सोमवार, 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों के नाम छूटे हैं, वे 31 अगस्त से 30 सितंबर तक आवेदन कर अपना नाम पुनः जुड़वा सकते हैं.
Delhi-Maharashtra SIR Draft Voter List Released: मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालयों की ओर से दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है. जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कुल 1.45 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 47.7 लाख मतदाताओं के नाम इस शुरुआती सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं. इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी सत्यापन फॉर्म न मिल पाने या समय पर जमा न होने के कारण लाखों मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल से बाहर रखे गए हैं.
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि ड्राफ्ट लिस्ट से नाम का बाहर होना अंतिम निष्कासन नहीं है. जिन योग्य नागरिकों के नाम सूची में दर्ज नहीं हैं, उन्हें 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां (Claims and Objections) दर्ज कराने का पूर्ण अवसर दिया जा रहा है. यह भी पढ़े: Delhi-Maharashtra SIR Draft Voter List: दिल्ली और महाराष्ट्र में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना नाम
ड्राफ्ट सूची से नाम बाहर होने के मुख्य कारण
घर-घर जाकर किए गए भौतिक सत्यापन (Door-to-Door Enumeration) के दौरान जिन मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त या डिजिटल नहीं किए जा सके, उन्हें अस्थायी रूप से ASDDO श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है:
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Absent (अनुपस्थित): बीएलओ (BLO) के निरीक्षण के समय अपने पंजीकृत पते पर उपलब्ध न मिलने वाले मतदाता.
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Shifted (स्थानांतरित): स्थायी रूप से किसी अन्य मकान, क्षेत्र या शहर में जा चुके नागरिक.
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Dead (मृत): वे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है.
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Duplicate / Others (दोहरे या अन्य): एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होना या विवरण में तकनीकी असमानता होना.
दिल्ली में लगभग 97.5 लाख (67.18%) मतदाताओं के फॉर्म का सत्यापन कर उन्हें ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि शेष 32.8% डेटा एकत्र न हो पाने के कारण प्रक्रियाधीन रखा गया है.
ऑनलाइन कैसे जांचें ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम?
दिल्ली और महाराष्ट्र के नागरिक घर बैठे आसानी से ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं:
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पोर्टल पर जाएं: अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (
ceodelhi.gov.inयाceoelection.maharashtra.gov.in) पर विजिट करें. -
ड्राफ्ट रोल लिंक चुनें: होमपेज पर SIR 2026 Draft Electoral Roll / Search Name विकल्प पर क्लिक करें.
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क्षेत्रीय जानकारी दर्ज करें: अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और भाषा का चयन करें.
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कैप्चा कोड दर्ज करें: सुरक्षा कोड भरकर संबंधित पीडीएफ (PDF) फाइल डाउनलोड करें.
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EPIC नंबर से खोजें: यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड संख्या उपलब्ध है, तो सीधे EPIC नंबर दर्ज करके भी स्थिति जांच सकते हैं.
नाम छूटने पर दोबारा जुड़वाने की प्रक्रिया
यदि ड्राफ्ट रोल में आपका नाम मौजूद नहीं है, तो नाम दर्ज कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:
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समय सीमा: 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 के बीच आवेदन फॉर्म जमा किया जा सकता है.
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फॉर्म 6 भरें: नया नाम जोड़ने या छूटे हुए नाम को शामिल करने के लिए Form 6 भरना आवश्यक होगा. यह आवेदन वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter Helpline App), राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (Voters' Services Portal) के माध्यम से ऑनलाइन या संबंधित बीएलओ के पास जमा किया जा सकता है.
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आवश्यक दस्तावेज: 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे नागरिकों को स्वयं के जन्म/निवास प्रमाण पत्र देने होंगे. 1987 से 2004 के मध्य जन्मे लोगों को अपने तथा माता या पिता में से किसी एक के दस्तावेज और 2004 के बाद जन्मे नागरिकों को माता-पिता दोनों के दस्तावेज संलग्न करने होंगे.
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
दावे और आपत्तियों की प्राप्ति के पश्चात बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा भौतिक जांच प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी. सभी समीक्षाओं के निपटारे के बाद दिल्ली और महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का आधिकारिक प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को किया जाएगा