सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि मामले में जारी समन पर रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध जारी सम्मन पर मंगलवार को रोक लगा दी.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) के विरुद्ध जारी समन पर मंगलवार को रोक लगा दी. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भी एक नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई 31 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी. यह मामला विकास सांकृत्यायन की मानहानि से जुड़ी शिकायत से संबंधित है,
जिसमें दावा किया गया है कि छह मई, 2018 को 'बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2' नामक शीर्षक वाले यूट्यूब वीडियो को सर्कुलेट किया गया, 'जिसमें कई फर्जी और अपमानजनक आरोप लगाए गए थे. यह भी पढ़े: दिल्ली: सीएम अरविंद केजरीवाल को अवमानना के मामले में 13 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेश होने का दिया गया आदेश
सांकृत्यायन ने कहा कि केजरीवाल ने वीडियो की सत्यता को जांचे बगैर अपने ट्विटर खाते से इसे रिट्वीट किया. जारी समन पर रोक से जहां सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की बात हैं