दिल्ली हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी को बेटे की बोर्ड परीक्षा दिलाने के लिए दी पैरोल
Delhi High Court

नई दिल्ली, 21 फरवरी : दिल्ली उच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सजा काट रहे हत्या के दोषी विजय दहिया को बोर्ड परीक्षाओं में अपने बेटे के साथ जाने के लिए एक महीने की पैरोल दे दी है. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने बच्चे की शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया और माता-पिता की जिम्मेदारियों के प्रति दहिया की प्रतिबद्धता को मान्यता दी.

न्यायाधीश ने अपने बच्चों और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति माता-पिता की अंतर्निहित जिम्मेदारी के साथ राज्य के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया. अंतरिम जमानत या फर्लो का दुरुपयोग न करने के दहिया के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे निर्दिष्ट अवधि के लिए पैरोल देना उचित समझा. न्यायाधीश ने कहा, "...यह अदालत याचिकाकर्ता को उसकी रिहाई की तारीख से एक महीने की अवधि के लिए पैरोल देने की इच्छुक है." यह भी पढ़ें : हरियाणा विधानसभा ने राम मंदिर के निर्माण की सराहना करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया

दहिया, जो 2018 में एक हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से तिहाड़ जेल में बंद हैं, ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी, जिसे पिछले साल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था. पिछले न्यायिक आदेशों में अधिकारियों को उनके पैरोल आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने के बावजूद दहिया की याचिका पर फैसला नहीं किया गया था. अपनी याचिका में दहिया ने 21 फरवरी से 13 मार्च तक होने वाली अपने बेटे की बोर्ड परीक्षाओं की तत्कालिकता और परीक्षा केंद्र पर अपने बेटे के साथ जाने के लिए उनकी उपस्थिति की आवश्यकता बताई.

दहिया की याचिका की योग्यता को स्वीकार करते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपने बेटे की परीक्षा के लिए उनकी उपस्थिति उचित और बच्चे के कल्याण के सर्वोत्तम हित में है. अदालत ने कहा, "...तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अदालत की राय है कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपने बेटे के साथ याचिकाकर्ता की उपस्थिति उचित और बच्चे के कल्याण के सर्वोत्तम हित में है."